income tax refund: इनकम टैक्स विभाग ने चालू वित्त वर्ष (2020-21) में टैक्सपेयर्स को रिफंड जारी करना शुरू कर दिया है।
अबतक 1.95 करोड़ करदाताओं को 1.98 लाख करोड़ रुपये के कर रिफंड जारी किये हैं। विभाग ने यह जानकारी दी। इसमें से 70,572 करोड़ रुपये का कर रिफंड 1.92 करोड़ व्यक्तिगत आयकरकरदाताओं को जारी किया गया है।
वहीं 2.19 लाख कॉरपोरेट करदाताओं को 1.27 लाख करोड़ रुपये का कर रिफंड जारी किया गया है। आयकर विभाग ने ट्वीट किया, ‘‘केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अप्रैल, 2020 से 28 फरवरी, 2021 के दौरान 1.95 करोड़ करदाताओं को 1,98,106 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है।’’
साइट पर जाकर ऐसे कर सकते हैं जांच...
जब आप इनकम टैक्स जमा करते हैं तो जांच के बाद उसे सब्मिट करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी जांच-पड़ताल करना शुरू कर देता है। जब आपका क्लेम स्वीकार कर लिया जाता है तो रिफंड अमांउट ब्याज के सीधे आपके बैंक खाते में डाल दिया जाता है। हालांकि जांच में कुछ दिन का वक्त लगता है।
आयकर विभाग की बेवसाइट पर डैशबोर्ड पर दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें
इसके बाद व्यू रिटर्न एंड फॉर्म पर क्लिक कीजिए
क्लिक करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न के पेज पर जाने के लिए, ‘इनकम टैक्स रिटर्न’ पर क्लिक करें
आपकी ITR प्रोसेस्ड हो चुकी है या वेरिफाइड या वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है
अगर ये दिखाता है कि आपकी ITR अभी तक वेरिफाई नहीं हुई है तो अपने आधार की मदद से दोबारा वेरिफाई करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं
साइन की हुई ITR-V फॉर्म को इंडियन पोस्ट ऑफिस की आम पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट से इनकम टैक्स सीपीसी ऑफिस में भेज दें।