लाइव न्यूज़ :

income tax refund: अबतक 1.95 करोड़ करदाताओं को 1.98 लाख करोड़ रुपये के कर रिफंड जारी, ऐसे स्टेटस करें चेक

By सतीश कुमार सिंह | Updated: March 4, 2021 12:45 IST

income tax refund: आयकर विभाग 2020-21 के लिए टैक्स रिफंड भेजना शुरू कर दिया है। आप बेवसाइट पर जाकर अपना स्टेटस देख सकते हैं।

Open in App
ठळक मुद्दे70,572 करोड़ रुपये का कर रिफंड 1.92 करोड़ व्यक्तिगत आयकरकरदाताओं को जारी किया गया है।2.19 लाख कॉरपोरेट करदाताओं को 1.27 लाख करोड़ रुपये का कर रिफंड जारी किया गया है।एक अप्रैल, 2020 से 28 फरवरी, 2021 के दौरान 1.95 करोड़ करदाताओं को 1,98,106 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है।

income tax refund: इनकम टैक्स विभाग ने चालू वित्त वर्ष (2020-21) में टैक्सपेयर्स को रिफंड जारी करना शुरू कर दिया है। 

अबतक 1.95 करोड़ करदाताओं को 1.98 लाख करोड़ रुपये के कर रिफंड जारी किये हैं। विभाग ने यह जानकारी दी। इसमें से 70,572 करोड़ रुपये का कर रिफंड 1.92 करोड़ व्यक्तिगत आयकरकरदाताओं को जारी किया गया है।

वहीं 2.19 लाख कॉरपोरेट करदाताओं को 1.27 लाख करोड़ रुपये का कर रिफंड जारी किया गया है। आयकर विभाग ने ट्वीट किया, ‘‘केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अप्रैल, 2020 से 28 फरवरी, 2021 के दौरान 1.95 करोड़ करदाताओं को 1,98,106 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है।’’

साइट पर जाकर ऐसे कर सकते हैं जांच...

जब आप इनकम टैक्स जमा करते हैं तो जांच के बाद उसे सब्मिट करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी जांच-पड़ताल करना शुरू कर देता है। जब आपका क्लेम स्वीकार कर लिया जाता है तो रिफंड अमांउट ब्याज के सीधे आपके बैंक खाते में डाल दिया जाता है। हालांकि जांच में कुछ दिन का वक्त लगता है।

आयकर विभाग की बेवसाइट पर डैशबोर्ड पर दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें

इसके बाद व्यू रिटर्न एंड फॉर्म पर क्लिक कीजिए

क्लिक करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न के पेज पर जाने के लिए, ‘इनकम टैक्स रिटर्न’ पर क्लिक करें

आपकी ITR प्रोसेस्ड हो चुकी है या वेरिफाइड या वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है

अगर ये दिखाता है कि आपकी ITR अभी तक वेरिफाई नहीं हुई है तो अपने आधार की मदद से दोबारा वेरिफाई करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं

साइन की हुई ITR-V फॉर्म को इंडियन पोस्ट ऑफिस की आम पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट से इनकम टैक्स सीपीसी ऑफिस में भेज दें।

टॅग्स :आयकरआयकर विभागइनकम टैक्स रिटर्नभारत सरकारइकॉनोमीनिर्मला सीतारमण
Open in App

संबंधित खबरें

कारोबारITR Filing 2026: ITR दाखिल करने से पहले ये बातें जान लेना है बेहद जरूरी, जानें कब से शुरू हो रही है प्रक्रिया और कैसे बचाएं पेनाल्टी

कारोबारTDS Rules Change 2026: सीनियर सिटीजन्स के लिए अब जरूरी हुआ नया फॉर्म, जानें क्या है खास

कारोबारITR Filing 2026: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर! आयकर विभाग ने जारी किए नए ITR फॉर्म, जानें कब से शुरू होगी ई-फाइलिंग?

कारोबारNew Income Tax Act: बैंक ब्याज पर कब और कितना कटेगा TDS? जानें पूरी डिटेल

भारत40 लाख लखपति बाईदेवियों का सृजन?, ओरुनोदोई योजना के तहत 3000 रुपये?, भाजपा के ‘संकल्प पत्र’ में 31 वादे

पर्सनल फाइनेंस अधिक खबरें

पर्सनल फाइनेंसLIC New Schemes: LIC ने शुरू की 2 नई योजनाएं, पूरे परिवार के लिए मिलेगी ये सुविधा, यहां करें चेक

पर्सनल फाइनेंसPPO Number: रिटायर पेंशनभोगियों के लिए जरूर है PPO नंबर, जानें क्या है ये और ऑनलाइन कैसे करें पता

पर्सनल फाइनेंसLIC Amrit Bal Policy: बच्चों के भविष्य के लिए जरूर कराए LIC की ये पॉलिसी, जानें पूरी पॉलिसी डिटेल्स

पर्सनल फाइनेंसस्टार्टअप कंपनीज को आईपीओ बनाने की मुहिम में जुटे मोटिवेशनल स्पीकर डॉ विवेक बिंद्रा

पर्सनल फाइनेंसRBI ने Mastercard पर लगाया बैन,22 जुलाई से बैंक नहीं जारी कर पाएंगे नए मास्टर डेबिट और क्रेडिट कार्ड