अगर अब तक नहीं भरा ITR तो जल्दी करें, 31 अक्टूबर है आखिरी तारीख

By स्वाति सिंह | Updated: October 28, 2019 13:51 IST2019-10-28T13:51:13+5:302019-10-28T13:51:13+5:30

(आईटीआर) फाइल करने की डेट बढ़ाते हुए सीबीडीटी ने कहा था कि देशभर से मिली प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद सीबीडीटी ने आईटीआर और कर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2019 कर दिया गया।

If ITR CBDT is not yet filled, hurry, October 31 is the last date | अगर अब तक नहीं भरा ITR तो जल्दी करें, 31 अक्टूबर है आखिरी तारीख

ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2019 कर दिया गया।

Highlightsआईटीआर फाइल करने वालों के लिए अंतिम डेट 31 अक्‍टूबर 2019 है। पहले यह समयसीमा 30 सितंबर रखी गई थी।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आडिट रिपोर्ट की आवश्यकता वाले विशेष मामलों के लिये आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने वालों के लिए अंतिम डेट 31 अक्‍टूबर 2019 है। पहले यह समयसीमा 30 सितंबर रखी गई थी।

(आईटीआर) फाइल करने की डेट बढ़ाते हुए सीबीडीटी ने कहा था कि देशभर से मिली प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद सीबीडीटी ने आईटीआर और कर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2019 कर दिया गया। यह उन लोगों से संबंधित है, जिनके खाते के लिए ऑडिट की जरूरत होती है।"

साथ ही विभाग ने कहा था कि इस मामले में औपचारिक अधिसूचना जल्द जारी कर दी गई है। इस श्रेणी के तहत आने वाली ऐसी इकाइयां होती हैं जिनके आयकर रिटर्न का आकलन आयकर कानून की 44एबी धारा के तहत किया जाता है और इनके खातों को रिटर्न दाखिल करने से पहले आडिट करने की आवश्यकता होती है।

Web Title: If ITR CBDT is not yet filled, hurry, October 31 is the last date

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