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वित मंत्रालय ने जीएसटी वार्षिक रिटर्न जमा कराने को लेकर लिया बड़ा फैसला, व्यापारियों को मिली राहत

By भाषा | Updated: December 8, 2018 18:31 IST

इससे पहले जीएसटी वार्षिक रिटर्न फार्म जमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2018 रखी गई थी। वार्षिक रिटर्न फॉर्म में जीएसटी के तहत पंजीकृत इकाइयों को बिक्री, खरीद और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की पूरी जानकारी देनी होती है।

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वित्त मंत्रालय ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) वार्षिक रिटर्न जमा कराने की अंतिम तिथि तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दी है। अब कारोबारी 31 मार्च तक वार्षिक रिटर्न जमा कर सकते हैं।

इससे पहले जीएसटी वार्षिक रिटर्न फार्म जमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2018 रखी गई थी। वार्षिक रिटर्न फॉर्म में जीएसटी के तहत पंजीकृत इकाइयों को बिक्री, खरीद और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की पूरी जानकारी देनी होती है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने बयान में कहा, "सक्षम प्राधिकरण ने जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9ए और जीएसटीआर-9सी फॉर्म दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2019 करने का फैसला किया है। इससे संबद्ध जरुरी फॉर्म जल्द ही जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध कराये जायेंगे।"

व्यापारी और उद्योगपतियों ने जीएसटी की वार्षिक रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की थी।

ईवाई में भागीदार (कर) अभिषेक जैन ने कहा कि उद्योगपतियों को जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर- 9सी में भरने वाली जरुरी जानकारियों को एकत्र करने के लिये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर महीने में जीएसटी का कलेक्शन 1 लाख करोड़ के नीचे आ गया था। 

टॅग्स :जीएसटीवित्त मंत्री अरुण जेटली
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