मोदी सरकार ने दी सौगात, कर्मचारी के बाद परिवार को 1,25,000 रुपये तक मिलेगी पेंशन, जीवन और आसान, जानें सबकुछ

By सतीश कुमार सिंह | Published: February 13, 2021 01:37 PM2021-02-13T13:37:12+5:302021-02-13T13:38:27+5:30

केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि केंद्र ने पेंशन के लिए मृत सरकारी सेवक या पेंशनभोगी के परिवार के सदस्य की पात्रता को लेकर आय मानदंड को उदार बनाया है।

Family Pension 7th pay commission central gov employees payment rs 45000 to rs 125000 per month pm narendra modi | मोदी सरकार ने दी सौगात, कर्मचारी के बाद परिवार को 1,25,000 रुपये तक मिलेगी पेंशन, जीवन और आसान, जानें सबकुछ

पारिवारिक पेंशन भुगतान की सीमा 45 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रति माह कर दी।

Highlightsदिवंगत हो चुके कर्मचारियों के परिवार के सदस्‍यों का जीवन आसान होगा।दो किस्‍तों की कुल राशि 1.25 लाख रुपये से ज्‍यादा नहीं हो सकती।पिछली सीमा से ढाई गुना अधिक की वृद्धि है।

Family Pension: मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारी को सौगात दी है। सरकार ने पारिवारिक पेंशन की सीमा बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी घोषणा की। 

पारिवारिक पेंशन भुगतान की सीमा 45 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रति माह कर दी। इस कदम से दिवंगत हो चुके कर्मचारियों के परिवार के सदस्‍यों का जीवन आसान होगा और उन्‍हें पर्याप्‍त वित्‍तीय सुरक्षा मिलेगी।

दो किस्‍तों की कुल राशि 1.25 लाख रुपये से ज्‍यादा नहींः जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्‍याण विभाग (डीओपीपीडब्‍ल्‍यू) ने उस राशि के मामले में स्‍पष्‍टीकरण जारी किया है, जिसमें अपने माता या‍ पिता की मृत्‍यु हो जाने पर कोई बच्‍चा फैमिली पेंशन की दो किस्‍तें निकालने का हकदार होता है। उन्होंने कहा कि अब ऐसी दो किस्‍तों की कुल राशि 1.25 लाख रुपये से ज्‍यादा नहीं हो सकती। यह पिछली सीमा से ढाई गुना अधिक की वृद्धि है।

पति व पत्‍नी दोनों ही सरकारी सेवा में हैंः केन्‍द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमन 1972 के अनुसार, यदि पति व पत्‍नी दोनों ही सरकारी सेवा में हैं और इस नियम के तहत आते हैं, तो उनकी मौत की स्थिति में उनका जीवित बच्‍चा अपने माता-पिता की दो फैमिली पेंशन पाने के योग्‍य होगा।

इससे पहले के निर्देशों में तय किया गया था कि ऐसे मामलों में दो फैमिली पेंशन की कुल राशि 45,000 रुपये प्रतिमाह और 27,000 रुपये प्रतिमाह, यानी क्रमश: 50 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की दर से अधिक नहीं होगी। यह दर छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 90,000 रुपये के अधिकतम वेतन के संदर्भ में तय की गयी थी।

वित्तीय सहायता की ज्यादा जरूरत पड़तीः दिव्यांगों को पारिवारिक पेंशन की मंजूरी को लेकर दी गयी है। इसका कारण है कि उन्हें इलाज और वित्तीय सहायता की ज्यादा जरूरत पड़ती है। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार का विचार है कि परिवार के अन्य सदस्यों के मामले में लागू पारिवारिक पेंशन की पात्रता के लिये आय मानदंड दिव्यांगजन की श्रेणी में आने वाले बच्चों/भाई-बहन के मामलों में लागू नहीं होना चाहिए।’’

सरकार ने मामले की समीक्षा की और यह निर्णय कियाः कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि सरकार ने मामले की समीक्षा की और यह निर्णय किया है कि ऐसे बच्चों/भाई-बहन के लिये पारिवारिक पेंशन को लेकर पात्रता के तहत आय मानदंड उनके मामले में हकदार परिवार पेंशन की राशि से शुरू होगा। कार्मिक मंत्रालय के बयान के अनुसार पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग ने सोमवार को मृत सरकारी सेवक/पेंशनभागी के उन बच्चे/भाई-बहन के पेंशन को लेकर निर्देश जारी किया, जो मानसिक या शारीरिक रूप से नि:शक्त हैं।

पूरे जीवन पारिवारिक पेंशन के लिये पात्र होंगेः बयान के अनुसार यदि कुल आय पात्र पारिवारिक पेंशन मृतक सरकारी सेवक / पेंशनभोगी द्वारा लिए गए अंतिम वेतन से 30 प्रतिशत से कम है तो वे पूरे जीवन के लिये पारिवारिक पेंशन के लिये पात्र होंगे। साथ ही वे महंगाई राहत के भी पात्र होंगे। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 (6) के तहत मृत सरकारी सेवक या पेंशनभोगी के बच्चे/भाई-बहन मानसिक या शारीरिक रूप से नि:शक्त है और वह इसके कारण आजीविका अर्जित करने में असमर्थ है, तो पूरे जीवन पारिवारिक पेंशन के लिये पात्र होंगे।

वर्तमान में,दिव्यांग बच्चे / भाई-बहन सहित परिवार के सदस्य को उस स्थिति अपनी आजीविका कमाने के लिए समझा जाता है यदि पारिवारिक पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से आय न्यूनतम पारिवारिक पेंशन... 9,000 रुपये...के बराबर या उससे अधिक हो। बयान के अनुसार दिव्यांग बच्चे/भाई-बहन पूर्व आय मानदंड को पूरा नहीं करने के कारण परिवारिक पेंशन नहीं प्राप्त कर पाते। नई व्यवस्था से वे इसके पात्र होंगे।

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