बालेश्वर मंदिर हादसे की सरकार ने अभी तक पेश नहीं किया जांच रिपोर्ट, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

By मुकेश मिश्रा | Published: November 29, 2023 09:09 AM2023-11-29T09:09:56+5:302023-11-29T09:10:12+5:30

कोर्ट ने सरकार के इस जवाब पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या मुआवजा राशि का पैसा बालेश्वर मंदिर ट्रस्ट से वसूला गया है? सरकार ने इस पर कोइ जवाब नहीं दिया। कोर्ट ने सरकार, नगर निगम को नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया है।

Madhya Pradesh Government has not yet presented the investigation report of Baleshwar temple accident, High Court took cognizance | बालेश्वर मंदिर हादसे की सरकार ने अभी तक पेश नहीं किया जांच रिपोर्ट, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

फाइल फोटो

इंदौरः बलेश्वर महादेव मंदिर हादसे में हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन और नगर निगम से चार सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नोटिस जारी किए है।

गौरतलब है कि मार्च को रामनवमी के दिन सपना संगीता क्षेत्र में एक बावडी को ढंका कर बनाए गए बालेश्वर महादेव मंदिर का फारशा उस वक्त भरभरा कर गिर गया। जब पूजा चल रही थी। इस हादसे में ३६ लोगो की मौत हो गयी थी। हादसे के बाद जिला प्रशासन के बालेश्वर महादेव मंदिर के संचालक सहित कई लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्जा कराया था।

वहीं मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दी गए थे। वहीं हाई कोर्ट की इंदौर पीठ में इस मामले को लेकर दो लोगों ने एक याचिका दायर की थी। जिसमे कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की गयी थी। साथ ही मृतको को 25 लाख के मुआवजे की मांग एवम दोषियों पर कड़ी आपराधिक कार्यवाही करने और दोषी नेताओ की भी जांच की मांग की गई।

साथ ही साथ शहर की सभी सार्वजनिक बावड़ियों और कुओ से तत्काल कब्जे हटाए जाने की और मामले की जांच कोर्ट की निगरानी में गठित कमेटी से कराए जाने की मांग की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार, नगर निगम और मंदिर ट्रस्ट से इसा पर जवाब माँगा था। 

मंगलवार को इस जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा की अभी तक न तो जांच रिपोर्ट पेश की गयी और न ही किसी दोषी के खिलाफ मामला ही दर्जा किया गया। वहीं सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस हादसे में मरने वाले सभी ३६ लोगों को ५० हजार रूपए का मुआवजा दे दिया गया है।

कोर्ट ने सरकार के इस जवाब पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या मुआवजा राशि का पैसा बालेश्वर मंदिर ट्रस्ट से वसूला गया है? सरकार ने इस पर कोइ जवाब नहीं दिया। कोर्ट ने सरकार, नगर निगम को नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया है कि चार सप्ताहे के अन्दर जांच रिपोर्ट एंव दोषियों के खिलाफ की गयी क्या  कार्यवाही की इसे पेश करें।

Web Title: Madhya Pradesh Government has not yet presented the investigation report of Baleshwar temple accident, High Court took cognizance

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