लिपिक भर्तीः वसुंधरा सरकार ने इन वर्गों को दी राहत, नंबरों में दी जाएगी छूट

By रामदीप मिश्रा | Published: February 26, 2018 07:28 PM2018-02-26T19:28:02+5:302018-02-26T19:28:02+5:30

राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने विधानसभा के प्रेस कक्ष में मीडिया को मंत्रिमण्डल की बैठक के महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकरी दी।

rajasthan government gave relief 5% to sc st in Clerk jobs | लिपिक भर्तीः वसुंधरा सरकार ने इन वर्गों को दी राहत, नंबरों में दी जाएगी छूट

लिपिक भर्तीः वसुंधरा सरकार ने इन वर्गों को दी राहत, नंबरों में दी जाएगी छूट

राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने सोमवार को लिपिक भर्ती के लिए एक नया कदम उठाया है। सूबे की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमण्डल की विधानसभा में आयोजित बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में लिपिक ग्रेड द्वितीय और शीघ्र लिपिक पद पर सीधी भर्ती परीक्षा के दोनों चरणों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम योग्यता अंकों में 5 प्रतिशत की छूट देने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 

संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने विधानसभा के प्रेस कक्ष में मीडिया को मंत्रिमण्डल की बैठक के महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकरी दी और बताया कि राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999, राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1970, राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय एवं अधीनस्थ) सेवा नियम और विनियम 1999 के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड द्वितीय एवं शीघ्र लिपिक पद के लिए सभी अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती परीक्षा के प्रथम चरण में 40 प्रतिशत तथा द्वितीय चरण में प्रत्येक पेपर में 36 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है। 

अब राज्य में मंत्रालयिक सेवा संबंधी इन तीनों नियमों में नया प्रावधान करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती परीक्षा के दोनों चरणों के न्यूनतम योग्यता अंकों में 5 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय किया गया है।

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि मंत्रिमण्डल की बैठक में राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा) नियम, 1976 में संशोधन कर जमादार ग्रेड द्वितीय के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती,   50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरने, सिपाही के 100 फीसदी पद एक्स सर्विस मेन के स्थान पर ओपन मार्केट से सीधी भर्ती द्वारा भरने, वाहन चालक के 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती और 25 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरने का निर्णय लिया गया। 

अन्य सेवाओं की तरह इस सेवा में भी भूतपूर्व सैनिकों की सीधी भर्ती में हिस्सेदारी 12.5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया। इन पदों पर सीधी भर्ती में साक्षात्कार का प्रावधान हटाकर लिखित परीक्षा का प्रावधान करने के साथ ही सीधी भर्ती के पदों के लिए शारीरिक स्वस्थता और दक्षता परीक्षा के मापदण्डों को मंजूरी दी गई।

Web Title: rajasthan government gave relief 5% to sc st in Clerk jobs

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