किशोरी से बलात्कार के दोषी युवक को 10 साल कैद की सजा

By भाषा | Updated: March 23, 2021 11:01 IST2021-03-23T11:01:36+5:302021-03-23T11:01:36+5:30

Youth convicted for raping teenager imprisoned for 10 years | किशोरी से बलात्कार के दोषी युवक को 10 साल कैद की सजा

किशोरी से बलात्कार के दोषी युवक को 10 साल कैद की सजा

महोबा (उत्तर प्रदेश), 23 मार्च उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की एक विशेष अदालत ने किशोरी के साथ बलात्कार करने के दोषी युवक को 10 साल कैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पॉक्सो अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र में एक गांव की 17 साल की किशोरी 17 मई 2018 की शाम शौच के लिए घर से बाहर गयी थी, तभी उसी गांव के युवक सुनील कुमार ने उसका अपहरण कर लिया और उसके साथ बलात्कार किया।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने किशोरी को बरामद किया था और अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया था।

विशेष लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश सन्तोष कुमार यादव की अदालत ने कुमार को किशोरी का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने का दोषी पाया और 10 साल कैद एवं 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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Web Title: Youth convicted for raping teenager imprisoned for 10 years

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