मुंबई- गोवा राजमार्ग पर काम पूरा होने तक किसी अन्य परियोजना को शुरू नहीं करने देंगे: बंबई उच्च न्यायालय

By भाषा | Updated: September 20, 2021 19:30 IST2021-09-20T19:30:25+5:302021-09-20T19:30:25+5:30

Won't allow any other project to start on Mumbai-Goa highway till completion: Bombay High Court | मुंबई- गोवा राजमार्ग पर काम पूरा होने तक किसी अन्य परियोजना को शुरू नहीं करने देंगे: बंबई उच्च न्यायालय

मुंबई- गोवा राजमार्ग पर काम पूरा होने तक किसी अन्य परियोजना को शुरू नहीं करने देंगे: बंबई उच्च न्यायालय

मुंबई, 20 सितंबर मुंबई-गोवा राजमार्ग की लेन चौड़ीकरण की धीमी गति पर सवाल उठाते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को जारी निर्माण कार्य की दिसंबर तक समीक्षा करने और परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने का सोमवार को निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ ने कहा कि अदालत सरकार को तब तक कोई नई विकास परियोजना शुरू नहीं करने देगी जब तक कि राजमार्ग चौड़ा करने का काम पूरा नहीं हो जाता।

पीठ ने राज्य सरकार को दुर्घटनाओं से बचने के लिए तीन हफ्ते के अंदर राजमार्ग पर गड्ढों को भरने का भी निर्देश दिया है।

उच्च न्यायालय ने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी से कहा, “जब तक आप इस परियोजना को पूरा नहीं करते, तब तक हम आपको कोई अन्य परियोजना शुरू नहीं करने देंगे। जनता को पहले इस परियोजना का लाभ लेने दें।”

पीठ मुंबई-गोवा राजमार्ग पर नियमित यात्रा करने वाले ओवैस पेचकर की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पेचकर ने अदालत से राज्य और केंद्र सरकार को राजमार्ग पर हुए गड्ढों को भरने का निर्देश देने का आग्रह किया है क्योंकि गड्ढों से हादसों का अंदेशा रहता है।

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