उच्च न्यायालय से महिला को राहत मिली, बंबई पारसी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगी

By भाषा | Updated: March 12, 2021 19:59 IST2021-03-12T19:59:40+5:302021-03-12T19:59:40+5:30

Woman gets relief from High Court, Bombay Parsi Panchayat will be able to contest elections | उच्च न्यायालय से महिला को राहत मिली, बंबई पारसी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगी

उच्च न्यायालय से महिला को राहत मिली, बंबई पारसी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगी

मुंबई, 12 मार्च बंबई उच्च न्यायालय ने शहर की एक पारसी महिला को आगामी बंबई पारसी पंचायत चुनाव में खड़ा होने की शुक्रवार को इजाजत दे दी। समुदाय के पंचायत चुनाव में महिला को चुनाव में हिस्सा लेने से इस आधार पर रोका गया था कि जिस व्यक्ति ने उनके नाम का प्रस्ताव दिया वह पारसी नहीं थे।

न्यायमूर्ति एस जे काठवाला और न्यायमूर्ति विनय जोशी ने उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश को निरस्त कर दिया और जुलैका होमावजीर को इस साल 14 मार्च को होने वाले चुनाव में खड़ा होने की अनुमति दे दी।

पंचायत न्यासियों ने इस आधार पर होमावजीर का नामांकन पत्र खारिज कर दिया था कि उनके प्रस्तावक रूस्तम जीजीभाय ने पारसी धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया।

उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने न्यासियों के फैसले को बरकरार रखा था जिसके बाद होमावजीर ने न्यायमूर्ति काठवाला की पीठ के सामने अपील दायर की।

अपनी याचिका में महिला ने कहा कि जीजीभाय नामी समाज सेवी और बंबई पारसी पंचायत के संस्थापक सदस्यों में थे।

महिला ने कहा कि जीजीभाय पारसी थे और पंचायत की पंजी और मतदाता सूची में अब भी उनका नाम है।

होमावजीर ने अपनी याचिका में कहा कि जीजीभाय के ईसाई धर्म अपना लेने के बारे में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलायी गयी थी।

खंड पीठ ने दलीलों का संज्ञान लिया और कहा कि एकल पीठ ने होमावजीर को राहत नहीं देकर चूक की।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Woman gets relief from High Court, Bombay Parsi Panchayat will be able to contest elections

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे