राहुल गांधी से छिन जाएगी लोकसभा सदस्यता? सूरत की कोर्ट ने मानहानि मामले में सुनाई दो साल की सजा, जानिए क्या कहता है नियम

By विनीत कुमार | Published: March 23, 2023 01:10 PM2023-03-23T13:10:17+5:302023-03-23T13:32:44+5:30

राहुल गांधी को सूरत की एक कोर्ट ने 'मोदी सरनेम' टिप्पणी मामले में दो साल की सजा सुनाई है। हालांकि 30 दिनों के लिए सजा पर रोक भी लगाई गई है ताकि कांग्रेस नेता ऊपरी अदालत में फैसले के खिलाफ याचिका दे सकें। ऐसे में सवाल है क्या राहुल गांधी की लोकसभा सदस्या छिन जाएगी, जानिए क्या है नियम...

Will Rahul Gandhi dusqualified from Lok Sabha as Congress leader sentenced 2 year jail by Surat court in defamation case | राहुल गांधी से छिन जाएगी लोकसभा सदस्यता? सूरत की कोर्ट ने मानहानि मामले में सुनाई दो साल की सजा, जानिए क्या कहता है नियम

राहुल गांधी की छिन जाएगी लोकसभा सदस्यता? (फाइल फोटो)

Highlightsराहुल गांधी को मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में सूरत की कोर्ट ने दो साल जेल की सजा सुनाई है।सजा के ऐलान के बाद कोर्ट ने 30 दिन के लिए इस पर रोक लगा दी और राहुल गांधी को जमानत भी दी गई।नियमों के अनुसार दो साल या इससे अधिक की सजा होने पर सांसद या विधायक की सदस्यता जा सकती है।

नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने गुरुवार को 'मोदी सरनेम' संबंधी टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि केस में दोषी करार दिया। साल 2019 के इस मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल जेल की भी सजा सुनाई। हालांकि, कोर्ट ने कुछ देर में उन्हें जमानत दे दी और सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता उसके फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें। फैसला सुनाए जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे। 

राहुल गांधी की जाएगी लोकसभा सदस्यता?

राहुल गांधी को मिली सजा के बाद अब सवाल है क्या उनकी लोकसभा सदस्यता छिन जाएगी? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के तहत अगर दो या दो से अधिक साल की सजा होती है तो विधायक या सांसद की सदस्यता चली जाती है। साथ ही चुनाव लड़ने पर छह साल की रोक का भी प्रावधान है। ऐसे में तकनीकी रूप से राहुल भी इस दायरे में आ जाएंगे।

हालांकि राहुल की अपील पर ऊपरी कोर्ट अगर सजा पर रोक लगाती है या दोषी करार दिए जाने के फैसले को बदलती है तो वे अपनी संसद सदस्यता बरकरार रख सकेंगे। राहुल गांधी, या किसी अन्य सांसद को अपील के लिए 3 महीने की अवधि मिलती है।

राहुल गांधी अभी केरल के वायनाड से सांसद हैं। उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव दो जगहों- यूपी के अमेठी और केरल के वायनाड से लड़ा था। गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाले अमेठी में हालांकि राहुल को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें भाजपा की स्मृति ईरानी ने मात दी। वहीं वायनाड से जीतकर वह लोकसभा पहुंचे थे।

राहुल को किन धाराओं के तहत करार दिया गया दोषी

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वकील बाबू मंगुकिया ने कोर्ट के फैसले के बाद बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने कांग्रेस नेता को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया। ये धाराएं मानहानि और उससे संबंधित सजा से जुड़ी हैं। 

गौरतलब है कि राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी 2019 की उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कर्नाटक की एक रैली में मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए 'चोर' कहा था। राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ भाजपा के नेता एवं विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने दलील दी थी कि ऐसे बयान से पूरे मोदी उपनाम वाले समाज का अपमान किया गया है। 

Web Title: Will Rahul Gandhi dusqualified from Lok Sabha as Congress leader sentenced 2 year jail by Surat court in defamation case

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे