नयी दिल्ली, 25 नवंबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने से प्रभावित होने वाले मजदूरों को पांच-पांच हजार रुपये की सहायती दी जाएगी और उनकी सरकार उन्हें न्यूनतम मजदूरी के नुकसान की भरपाई भी करेगी।
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार मजदूरों के पंजीकरण के लिए शहर में निर्माण स्थलों पर विशेष शिविर लगाएगी।
इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बृहस्पतिवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद सरकार ने निर्माण एवं तोड़फोड़ की गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में अगले आदेश तक निर्माण गतिविधियों पर फिर से रोक लगा दी है।
इससे पूर्व, वायु गुणवत्ता में सुधार और श्रमिकों को हो रही परेशानी की वजह से सोमवार को निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों से प्रतिबंध हटा दिया गया था।
केजरीवाल ने कहा, “हमने उच्चतम न्यायालय के सभी आदेशों और सुझावों का पालन करते हुए निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी है और दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए कई कदम उठा रही है।”
उन्होंने कहा कि एक आदेश जारी किया गया है और दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में पांच-पांच हजार रुपये जमा किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा, “हम उनकी न्यूनतम मजदूरी के नुकसान की भरपाई भी करेंगे। कई निर्माण श्रमिक पंजीकृत नहीं हैं, जिनके पंजीकरण के लिए निर्माण स्थलों पर शिविर लगाए जाएंगे।”
दिल्ली में श्रमिकों को सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कराना जरूरी है।
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