‘‘बेरोजगार’’ पति को हर महीने 5,000 रुपये की भरण-पोषण राशि दे पत्नी, कोर्ट ने सुनाया फैसला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: February 22, 2024 08:04 PM2024-02-22T20:04:34+5:302024-02-22T20:07:55+5:30

Wife should give maintenance amount of Rs 5,000 every month to her unemployed husband, court ruled | ‘‘बेरोजगार’’ पति को हर महीने 5,000 रुपये की भरण-पोषण राशि दे पत्नी, कोर्ट ने सुनाया फैसला

‘‘बेरोजगार’’ पति को हर महीने 5,000 रुपये की भरण-पोषण राशि दे पत्नी, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Highlightsइंदौर के कुटुंब न्यायालय ने वैवाहिक विवाद के मामले में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली एक महिला को ये आदेश दियाकोर्ट के ने कहा, वह अपने बेरोजगार पति को भरण-पोषण के लिए हर महीने 5,000 रुपये अदा करेपत्नी द्वारा दिए गए शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के कारण पति 12वीं के बाद पढ़ाई पूरी नहीं कर सका

इंदौर (मध्यप्रदेश): इंदौर के कुटुंब न्यायालय ने वैवाहिक विवाद के मामले में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली एक महिला को आदेश दिया है कि वह उसके कथित तौर पर बेरोजगार पति को भरण-पोषण के लिए हर महीने 5,000 रुपये अदा करे। इस व्यक्ति के वकील मनीष झारोला ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। झारोला ने संवाददाताओं को बताया,‘‘हमारे एक अंतरिम आवेदन पर कुटुंब न्यायालय ने 20 फरवरी (मंगलवार) को आदेश दिया कि मेरे मुवक्किल की पत्नी उसे हर माह भरण-पोषण के लिए 5,000 रुपये अदा करे और मुकदमे का खर्च अलग से दे।’’ 

उन्होंने कहा कि महिला ब्यूटी पार्लर चलाती है और उसका पति उसकी कथित शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई पूरी नहीं कर सका था। झारोला ने कहा कि उनके मुवक्किल ने कुटुंब न्यायालय में दायर अर्जी में कहा कि वह फिलहाल बेरोजगार होने से खुद के भरण-पोषण में असमर्थ है। 

उन्होंने आरोप लगाया कि ‘‘एकतरफा प्रेम में पड़ी’’ महिला और उसके परिवार वालों ने उनके मुवक्किल को "डरा-धमका कर" उसे आर्य समाज के मंदिर में वर्ष 2022 के दौरान विवाह के लिए मजबूर किया था, जबकि वह इस शादी के लिए कतई राजी नहीं था। झारोला के मुताबिक उनके मुवक्किल ने अपनी पत्नी और उसके परिजनों की कथित प्रताड़ना के बारे में इंदौर के पुलिस आयुक्त को शिकायत भी की थी। 

उन्होंने कहा,"इस शिकायत का बदला लेने के लिए महिला ने मेरे मुवक्किल से वैवाहिक संबंध बहाल करने के वास्ते कुटुंब न्यायालय में अर्जी दायर कर दी। इसके साथ ही अपने पति के खिलाफ कथित घरेलू हिंसा का एक अन्य मामला जिला अदालत में दर्ज करा दिया।" 

खबर - पीटीआई भाषा

Web Title: Wife should give maintenance amount of Rs 5,000 every month to her unemployed husband, court ruled

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