बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र संबंधी अधिसूचना को पंजाब सरकार ने अब तक चुनौती क्यों नहीं दी : तिवारी

By भाषा | Updated: November 8, 2021 13:12 IST2021-11-08T13:12:14+5:302021-11-08T13:12:14+5:30

Why has the Punjab government not yet challenged the jurisdictional notification of BSF: Tiwari | बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र संबंधी अधिसूचना को पंजाब सरकार ने अब तक चुनौती क्यों नहीं दी : तिवारी

बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र संबंधी अधिसूचना को पंजाब सरकार ने अब तक चुनौती क्यों नहीं दी : तिवारी

नयी दिल्ली, आठ नवंबर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने पंजाब में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का अधिकार क्षेत्र 50 किलोमीटर तक बढ़ाने के केंद्र के फैसले की पृष्ठभूमि में सोमवार को राज्य की अपनी ही पार्टी की सरकार को निशाने पर लिया और सवाल किया कि अब तक केंद्र की अधिसूचना को उच्चतम न्यायालय में चुनौती क्यों नहीं दी गई ?

लोकसभा सदस्य तिवारी ने यह भी पूछा कि क्या केंद्र की अधिसूचना का विरोध करना एक दिखावा मात्र है ?

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘पंजाब में बीएसएफ को सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में मिले अधिकार क्षेत्र से जुड़ी केंद्र की अधिसूचना को करीब एक महीने हो गए। पंजाब सरकार की ओर से अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय में इस अधिसूचना को चुनौती क्यों नहीं दी गई ? क्या विरोध सिर्फ एक दिखावा मात्र है ?’’

गौरतलब है कि केंद्र ने बीएसएफ को अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किमी के भीतर क्षेत्र में तलाशी लेने, संदिग्धों को गिरफ्तार करने और जब्ती करने का अधिकार दिया है। पहले यह अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर तक था।

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Web Title: Why has the Punjab government not yet challenged the jurisdictional notification of BSF: Tiwari

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