पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम को ‘स्वास्थ्य साथी’ योजना से जुड़ने को कहा

By भाषा | Published: February 24, 2021 11:55 AM2021-02-24T11:55:28+5:302021-02-24T11:55:28+5:30

West Bengal government asks private hospitals, nursing homes to join 'Swasthya Sathi' scheme | पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम को ‘स्वास्थ्य साथी’ योजना से जुड़ने को कहा

पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम को ‘स्वास्थ्य साथी’ योजना से जुड़ने को कहा

कोलकाता, 24 फरवरी पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग ने 10 से अधिक बिस्तर वाले सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को ‘स्वास्थ्य साथी’ योजना से जुड़ने का निर्देश दिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि सूची में शामिल नहीं होने और ‘स्वास्थ्य साथी’ कार्ड धारक मरीजों का उपचार करने से मना करने पर चिकित्सा संस्थान का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार को जारी अधिसूचना में कहा गया, ‘‘स्वास्थ्य साथी योजना की सूची में शामिल नहीं होने और ‘स्वास्थ्य साथी’ कार्ड धारक मरीजों का इलाज करने से मना करने पर, पश्चिम बंगाल नैदानिक स्थापना पंजीकरण नियामक और पारदर्शिता कानून, 2017 का उल्लंघन माना जाएगा। इस कानून के तहत अस्पताल या नर्सिंग होम का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है या पुनः नवीकरण नहीं किया जा सकता है।’’

‘स्वास्थ्य साथी’ योजना की शुरुआत 2016 में की गयी थी। इसके तहत प्रत्येक परिवार को हर साल पांच लाख रुपये तक का बुनियादी स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है।

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Web Title: West Bengal government asks private hospitals, nursing homes to join 'Swasthya Sathi' scheme

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