Rajkot Gaming Zone Fire: 'हम अब राज्य सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते', गुजरात HC की सरकार को खरी-खरी
By आकाश चौरसिया | Published: May 27, 2024 02:46 PM2024-05-27T14:46:45+5:302024-05-27T15:03:10+5:30
Rajkot Gaming Zone Fire: गुजरात उच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार को तो सुनाया ही, साथ में राजकोट नगर निगम को भी लताड़ा और कहा कि क्या आपको ये नहीं दिख रहा था कि पिछले 24 महीने से बिना लाइसेंस ये बड़े गेमिंग जोन चल रहें।
Rajkot Gaming Zone Fire:गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को राजकोट गेमिंग जोन में आग लगने पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई, जिसमें कई बच्चों सहित 28 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले पर जस्टिस बीरेन वैष्णव और देवन एम देसाई ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान जस्टिस ने कहा कि हमें राज्य सरकार पर और भरोसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा बात इसलिए कही क्योंकि दो बड़े गेमिंग जोन बिना परमिट के जिले में ऑपरेट थे।
उच्च न्यायालय ने भी राजकोट नगर निगम को भी लताड़ा और कहा कि क्या आपको ये नहीं दिख रहा था कि पिछले 24 महीने से बिना लाइसेंस ये बड़े गेमिंग जोन चल रहे थे। न्यूज चैनल के मुताबिक, कोर्ट ने निगम से पूछा, इसे चलते हुए करीब ढाई साल हो गए, हम ये मान लें कि आपने आंखें मूंद लीं? आप और आपके अनुयायी क्या करते हैं?
इससे पहले रविवार को हाईकोर्ट ने इस केस पर खुद से स्वत: संज्ञान लेते हुए राजकोट गेमिंग जोन पर सुनवाई की और इसे मानव द्वारा घटित आपदा घोषित की। रिपोर्ट के अनुसार, गेमिंग जोन ऑपरेटर्स ने नगर निगम से जरूरी और आवश्यक परमिट नहीं लिए थे।
गुजरात मॉडल की दर्दनाक घटनाएं:-
— Hansraj Meena (@HansrajMeena) May 26, 2024
●तक्षशिला कोचिंग हादसा : 22 बच्चों सहित 23 की मौत
●मोरबी ब्रिज हादसा: 55 बच्चों सहित 141 की मौत
●वडोदरा में हरणीबोट कांड: 13 बच्चों समेत 15 की मौत
●राजकोट गेमिंग जोन: 25 बच्चों समेत 30 की मौत।
*नोट: दोषी सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं।#Rajkotpic.twitter.com/FHLSRbGNZK
शनिवार शाम खेल क्षेत्र में भीषण आग लगने से नौ बच्चों सहित 28 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद, गुजरात सरकार ने घटना की जांच करने और तीन दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया।