सुप्रीम कोर्ट ने 6 जुलाई तक के लिए लगाई पत्रकार विनोद दुआ की गिरफ्तारी पर रोक, जानिए क्या है पूरा मामला

By रामदीप मिश्रा | Updated: June 14, 2020 11:58 IST2020-06-14T11:58:40+5:302020-06-14T11:58:40+5:30

विनोद दुआ ने अपनी याचिका में देशद्रोह के मामले को रद्द करने की मांग की है। शिमला पुलिस ने एक स्थानीय बीजेपी नेता द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराए गए मामले में पूछताछ के लिए उन्हें समन किया था।

Vinod Dua can not be arrested till July 6, next date of hearing says supreme court | सुप्रीम कोर्ट ने 6 जुलाई तक के लिए लगाई पत्रकार विनोद दुआ की गिरफ्तारी पर रोक, जानिए क्या है पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने विनोद दुआ की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। (फाइल फोटो)

Highlightsसुप्रीम कोर्ट ने रविवार को पत्रकार विनोद दुआ ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई की है।कोर्ट ने कहा है कि विनोद दुआ को सुनवाई की अगली तारीख 6 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को पत्रकार विनोद दुआ ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई की है। इस दौरान कोर्ट ने कहा है कि विनोद दुआ को सुनवाई की अगली तारीख 6 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हालांकि दुआ को जांच में शामिल और सहयोग करना होगा। बता दें, विनोद दुआ के यू-ट्यूब चैनल को लेकर हिमाचल प्रदेश में एक स्थानीय बीजेपी नेता द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराया गया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व हिमाचल प्रदेश को नोटिस जारी किया है और पत्रकार विनोद दुआ की याचिका पर विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले में आगे की सुनवाई 6 जुलाई को होनी है।

विनोद दुआ ने अपनी याचिका में देशद्रोह के मामले को रद्द करने की मांग की है। विशेष सुनवाई के तहत न्यायमूर्ति यू यू ललित, एम एम शांतनागौडर और विनीत सरन की पीठ ने आज सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इससे पहले विनोद दुआ के खिलाफ उनके यू-ट्यूब चैनल को लेकर मामले में जांच पर रोक लगा दी गई थी।


शिमला पुलिस ने एक स्थानीय बीजेपी नेता द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराए गए मामले में पूछताछ के लिए उन्हें समन किया था। दिल्ली में दर्ज शिकायत की तरह ही शिमला में दर्ज एफआईआर भी दिल्ली में इस साल हुए दंगों को लेकर उनके यू-ट्यूब चैनल के कार्यक्रम से संबंधित है।

बीजेपी की महासू इकाई के अध्यक्ष अजय श्याम द्वारा पिछले महीने दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक दुआ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वोट पाने के लिये 'मौतों और आतंकी हमलों' का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। 

Web Title: Vinod Dua can not be arrested till July 6, next date of hearing says supreme court

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे