इंदौर में भीड़ की पिटाई का शिकार चूड़ी वाला साढ़े तीन महीने बाद जेल से रिहा
By भाषा | Published: December 8, 2021 09:20 PM2021-12-08T21:20:10+5:302021-12-08T21:20:10+5:30
इंदौर, आठ दिसंबर मध्यप्रदेश के इंदौर में 13 वर्षीय स्कूली छात्रा के कथित लैंगिक उत्पीड़न और पहचान से जुड़े दस्तावेजों की जालसाजी के बहुचर्चित मामले में अगस्त महीने में गिरफ्तार किये गये उत्तरप्रदेश के चूड़ी विक्रेता को बुधवार देर शाम केंद्रीय जेल से रिहा कर दिया गया।
हरदोई के रहने वाले चूड़ी विक्रेता तस्लीम अली (25) की याचिका मंजूर करते हुए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आदेश दिया कि 50,000 रुपये का निजी मुचलका और किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा इतनी ही रकम की जमानत पेश किए जाने पर आरोपी को जेल से रिहा किया जाए।
अली के वकीलों द्वारा बुधवार को जिला अदालत में जमानत संबंधी औपचारिकताएं पूरी की गईं।
केंद्रीय जेल की अधीक्षक अल्का सोनकर ने बताया, "अदालत के आदेश के मुताबिक अली को जेल से रिहा कर दिया गया।"
उन्होंने बताया कि अली पिछले साढ़े तीन महीने से न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद था ।
फेरी लगाकर चूड़ियां बेचने इंदौर आए अली को कक्षा छह में पढ़ने वाली स्थानीय छात्रा के कथित लैंगिक उत्पीड़न और आधार कार्ड की जालसाजी के आरोपों में गिरफ्तारी के बाद 25 अगस्त को अदालत में पेश किया गया था जहां से उसे न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया गया था।
स्कूली छात्रा की शिकायत पर अली की गिरफ्तारी से पहले, सामाजिक और सियासी गलियारों में उस वीडियो को लेकर खूब बवाल मचा था जिसमें इंदौर के गोविंद नगर में 22 अगस्त को जुटी भीड़ में शामिल लोग चूड़ी विक्रेता को पीटते दिखाई दे रहे हैं, जबकि वह उनसे छोड़ देने का आग्रह कर रहा है ।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भीड़ में शामिल चार लोगों को अली से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। चूड़ी विक्रेता ने पुलिस के सामने शिकायत दर्ज कराई थी कि भीड़ में शामिल लोगों ने कथित तौर पर उसका नाम पूछा और जब उसने अपना नाम बताया, तो इन लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया था।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।