वाराणसीः वकीलों के विरोध के चलते ज्ञानवापी विवाद पर आज नहीं होगी सुनवाई

By अनिल शर्मा | Published: May 18, 2022 11:32 AM2022-05-18T11:32:29+5:302022-05-18T11:45:29+5:30

उधर, वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि हमने कोर्ट में आवेदन दिया कि हमें वजू खाने के नीचे जो दीवार उसे तोड़कर जाने की इजाजत दी जाए।

Varanasi Gyanvapi row hearing likely to not take place today following protests by advocates | वाराणसीः वकीलों के विरोध के चलते ज्ञानवापी विवाद पर आज नहीं होगी सुनवाई

वाराणसीः वकीलों के विरोध के चलते ज्ञानवापी विवाद पर आज नहीं होगी सुनवाई

Highlightsज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े दो अहम विवाद को लेकर सुनवाई होनी थी वकील विष्णु शंकर जैन ने वजू खाने के नीचे की दीवार तोड़कर जाने की इजाजत को लेकर आवेदन दिया है

वाराणसीः वाराणसी: वकीलों के विरोध के बाद ज्ञानवापी विवाद की सुनवाई आज नहीं होने की संभावना है। जिला अदालत में बुधवार को ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) विवाद से जुड़े दो बेहद अहम मामलों में सुनवाई होनी है लेकिन वकीलों के हड़ताल पर चले जाने के कारण सुनवाई नहीं होगी। 

इस बाबत अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने कहा कि हमने 12 संघ के अध्यक्ष मंत्री को प्रार्थना पत्र दिया है कि ज्ञानवापी प्रकरण की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन में चल रही है। देश-विदेश की नजरें इस मामले पर है इसलिए हमने इस कार्यवाही को निरंतर चलने देने की अनुमति मांगी है। 

  ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मुकदमों को सुनने के लिए अदालत कोई नई तारीख तय करेगी। हालांकि अभी नई तारीख सामने नहीं आी है। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि अगर सुनवाई होती है तो वह वादी पक्ष की महिलाओं की उस अर्जी का विरोध करेंगे  जिसमें महिलाओं द्वारा नंदी भगवान की मूर्ति के सामने मस्जिद की दीवार को तोड़कर सर्वे कराए जाने की मांग की गई है।

मुस्लिम पक्ष का साफतौर पर कहना है कि जब तक कोर्ट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट अदालत में दाखिल नहीं हो जाती है, तब तक अदालत को सर्वे से जुड़ी अर्जियों पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। गौरतलब है कि 3 दिवसीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट 17 मई को पेश की जानी थी लेकिन रिपोर्ट तैयार नहीं होने को लेकर अदालत ने दो दिन की और मोहलत दी है।

सर्वे के आखिरी दिन मस्जिद परिसर में वजू के स्थान पर हिंदू पक्ष द्वारा शिवलिंग के दावे किए जाने के बाद निचली अदालत ने उसे सील करने का आदेश दिया है। मुस्लिम पक्ष ने इसको इलाहाबाद कोर्ट में चुनौती नहीं देने की बात कही है। उनका कहना है कि इससे जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो वे हाईकोर्ट में अपील नहीं करेंगे। बुधवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।

उधर, वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि कल कोर्ट ने अधिवक्ता-आयुक्त अजय कुमार मिश्रा को उनके पद से हटाया। इसका कारण ये है कि उन्होंने प्राइवेट कैमरामैन हायर किया था और सर्वे की सारे बाते लीक की। हमने कोर्ट में आवेदन दिया कि हमें वजू खाने के नीचे जो दीवार उसे तोड़कर जाने की इजाजत दी जाए।

उन्होंने कहा कि इस पर कोर्ट आज अपना आदेश पारित करेगा। राज्य सरकार ने भी एक आवेदन लगाई कि वहां पर मछलियां न मरे और उनका संरक्षण किया जाए। इस पर आज कोर्ट सुनवाई करेगी कि नहीं ये मैं अभी नहीं बोल सकता

Web Title: Varanasi Gyanvapi row hearing likely to not take place today following protests by advocates

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