उपहार अग्निकांड : अदालत ने साक्ष्य से छेडछाड़ के मामले में सजा स्थगित करने की अंसल की याचिका खारिज की
By भाषा | Updated: December 3, 2021 18:31 IST2021-12-03T18:31:00+5:302021-12-03T18:31:00+5:30

उपहार अग्निकांड : अदालत ने साक्ष्य से छेडछाड़ के मामले में सजा स्थगित करने की अंसल की याचिका खारिज की
नयी दिल्ली, तीन दिसंबर दिल्ली की एक अदालत ने 1997 के उपहार अग्निकांड मामले में साक्ष्य से छेड़छाड़ करने के जुर्म में सुनाई गई सात साल की कैद की सजा स्थगित करने की रियल एस्टट कारोबारी सुशील और गोपाल अंसल की याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दीं। इस हादसे में 59 लोगों की मौत हो गई थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल अंतिल ने उन दोनों की एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा की गई दोषसिद्धि और सुनाई गई जेल की सजा के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी और उन्हें जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया।
अंसल बंधुओं ने सत्र अदालत से अनुरोध किया था कि उनकी अपील पर फैसला होने तक कैद की सजा स्थगित रखी जाए।
मजिस्ट्रेट अदालत ने भी अंसल बंधुओं में से प्रत्येक पर 2.25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
इस मामले में मजिस्ट्रेट की अदालत ने अदालत के पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा आर दो अन्य पी पी बत्रा तथा अनूप सिंह को भी सात सात साल की कैद और तीन तीन रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी।
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