उपाध्याय की हत्या: अदालत ने आरोपी के पिता को पांच लाख रुपये देने को कहा

By भाषा | Updated: December 18, 2020 20:27 IST2020-12-18T20:27:54+5:302020-12-18T20:27:54+5:30

Upadhyay's murder: Court asked to give five lakh rupees to father of accused | उपाध्याय की हत्या: अदालत ने आरोपी के पिता को पांच लाख रुपये देने को कहा

उपाध्याय की हत्या: अदालत ने आरोपी के पिता को पांच लाख रुपये देने को कहा

मुंबई, 18 दिसंबर मुंबई की एक अदालत ने शुक्रवार को 2015 के हेमा उपाध्याय-हरीश भंबानी हत्या मामले में एक फरार आरोपी के पिता को 5 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कहा क्योंकि वह मृतकों के शव को ले जाने के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए टेम्पो को पेश करने में विफल रहा।

11 दिसंबर, 2015 को मुंबई की एक कलाकार उपाध्याय और उनके वकील भंबानी की हत्या कर दी गई थी।

विजय राजभर पर दोनों की हत्या का आरोप है। उसके एक टेम्पो का कथित तौर पर शव के निपटान के लिए इस्तेमाल किया गया था।

आरोपी के पिता रामाधार राजभर ने पहले यह कहते हुए टेम्पो मांगा था कि जांच पूरी हो गई है, जिसकी अदालत ने अनुमति दे दी थी।

अदालत ने तब उसे 5 लाख रुपये के जमानत बांड भरने का निर्देश दिया था और यह भी कहा था कि जरुरत पड़ने पर वाहन को पेश किया जाए।

हालांकि, कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद और उसके खिलाफ वारंट जारी होने के बाद भी, रामाधार वाहन को पेश करने में विफल रहा।

इसलिए, सत्र अदालत के न्यायाधीश एस ओझा ने शुक्रवार को जमानत बांड को जब्त कर लिया और रामाधार को दो सप्ताह के भीतर 5 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।

अदालत ने कहा कि अगर वह निर्धारित समय के भीतर राशि का भुगतान करने में विफल रहा, तो इसकी वसूली के लिए एक वारंट जारी किया जाएगा।

अभियोजन पक्ष वर्तमान में पंच गवाह की जांच कर रहा है जिसकी उपस्थिति में टेम्पो जब्त किया गया था। फिलहाल यह सत्यापित करने की आवश्यकता है कि यह वही वाहन था।

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Web Title: Upadhyay's murder: Court asked to give five lakh rupees to father of accused

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