आजमगढ़ (उप्र) 15 जनवरी किशोरी से बलात्कार के करीब आठ साल पुराने मामले में यहां की एक पॉक्सो अदालत ने तीन लोगों को बीस-बीस साल की कठोर कारावास की शुक्रवार को सजा सुनाई।
प्राप्त सूचना के मुताबिक यह घटना सितंबर 2013 में हुई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में 14 वर्षीय एक किशोरी शौच के लिए खेत में गई थी, तभी मुन्ना राजभर , दीनू और सुनील ने उसके साथ बलात्कार किया था।
पीड़िता को अगले दिन खेत से उसके परिवार के सदस्यों ने बरामद किया था और घटना के सिलसिले में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पाक्सो) अदालत के न्यायाधीश रामेंद्र कुमार ने दोषियों पर 25,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का अर्थदंड भी लगाया।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।