उप्र: मादक पदार्थों की तस्करी मामले में एक व्यक्ति को 12 साल की सजा

By भाषा | Updated: December 11, 2021 16:27 IST2021-12-11T16:27:16+5:302021-12-11T16:27:16+5:30

UP: Man sentenced to 12 years in drug trafficking case | उप्र: मादक पदार्थों की तस्करी मामले में एक व्यक्ति को 12 साल की सजा

उप्र: मादक पदार्थों की तस्करी मामले में एक व्यक्ति को 12 साल की सजा

मुजफ्फरनगर (उप्र), 11 दिसंबर एक विशेष अदालत ने एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के शामली जिले में मादक पदार्थों की तस्करी करने का दोषी करार देते हुए 12 साल कैद की सजा सुनाई है।

स्वापक औषधि एवं मन-प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायाधीश सुबोध सिंह ने सुखबीर सिंह को दोषी करार देते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सुखबीर मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है।

अदालत ने शुक्रवार शाम सुखबीर सिंह को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए यह भी निर्देश दिया कि जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषी को दो साल और जेल में बिताने होंगे।

सरकारी वकील ए. के. पुंधीर के अनुसार पुलिस ने 21 जुलाई, 2020 को शामली जिले में कैराना थाना क्षेत्र के कडेला-जगनपुर मार्ग पर सुखबीर सिंह की कार से 52 किलोग्राम मादक पदार्थ डोडा पोस्त बरामद किया था।

पुलिस ने इसके बाद सुखबीर के खिलाफ एनडीपीएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।

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Web Title: UP: Man sentenced to 12 years in drug trafficking case

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