UP Ki Khabar: CAA मामले में योगी सरकार को कोर्ट से झटका, हाईकोर्ट ने दिए पोस्टर हटाने के आदेश

By अनुराग आनंद | Updated: March 9, 2020 14:51 IST2020-03-09T14:33:36+5:302020-03-09T14:51:55+5:30

योगी आदित्यनाथ सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वसूली के सभी पोस्टर को हटाने के आदेश दिए हैं।

UP Ki Khabar: Yogi aditynath government shocked by court in CAA case, High Court orders removal of poster | UP Ki Khabar: CAA मामले में योगी सरकार को कोर्ट से झटका, हाईकोर्ट ने दिए पोस्टर हटाने के आदेश

योगी आदित्यनाथ

Highlightsइलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहस के बाद फैसला आज के लिए सुरक्षित रखा था।कोर्ट ने कहा कि लखनऊ के जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर 16 मार्च तक होर्डिंग्स हटवाएं

लखनऊ: नागरिकता कानून को लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा पर योगी सरकार का एक्शन इलाहाबाद हाईकोर्ट को नागवार गुजरा है। प्रशासन द्वारा हिंसा के आरोपियों का पोस्टर लगवाने के मामले को चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने स्वत: संज्ञान लिया है।

सोमवार को चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि लखनऊ के जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर 16 मार्च तक होर्डिंग्स हटवाएं। साथ ही इसकी जानकारी रजिस्ट्रार को दें. हाई कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को हलफनामा भी दाखिल करने का आदेश दिया गया है।

बता दें कि हाई कोर्ट के इलाहाबाद बेंच ने इस मसले पर योगी सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूछा था कि किस नियम के तहत आरोपियों के पोस्टर लगाए गए। कोर्ट ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर और डीएम को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था।

चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा ने इस मामले में सुनवाई की। याद दिला दें कि बीते साल 19 दिसंबर को लखनऊ में नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसा हुई थी जिसमें सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सीएम योगी ने दंगाईयों से वसूली का ऐलान किया था। कई जिलों में वसूली के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। योगी सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ कई लोग कोर्ट पहुंच गए हैं।

 57 लोगों के लगे थे पोस्टर

57 लोगों को लखनऊ हिंसा का जिम्मेदार बताते हुए प्रशासन ने जगह-जगह पोस्टर लगाए थे। जिन लोगों के पोस्टर लगे थे उन्हें आगजनी, तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी बताते हुए एक करोड़ 55 लाख रुपये हर्जाना भरने के लिए कहा गया था। ऐसा ना करने पर संपत्ति कुर्क करने की चेतावनी दी गई थी। लखनऊ के कुल 4 अलग अलग थानाक्षेत्रों में 1 करोड़ 55 लाख रुपये की रिकवरी होनी है। चारों इलाकों में आरोपियों के ऐसे ही पोस्टर लगे हुए हैं। सरकार ये पहले ही तय कर चुकी थी कि हिंसा के नुकसान की भरपाई दंगाइयों से करवाई जाएगी।

Web Title: UP Ki Khabar: Yogi aditynath government shocked by court in CAA case, High Court orders removal of poster

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