उप्र: हरियाणा के कांग्रेस नेता की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

By भाषा | Updated: December 15, 2020 21:42 IST2020-12-15T21:42:57+5:302020-12-15T21:42:57+5:30

UP: Haryana Congress leader's anticipatory bail application rejected | उप्र: हरियाणा के कांग्रेस नेता की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

उप्र: हरियाणा के कांग्रेस नेता की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

लखनऊ, 15 दिसंबर यहां की एक विशेष अदालत के न्यायाधीश मोहम्‍मद गजाली ने कथित अश्लील टिप्पणी ट्वीट करने के मामले में हरियाणा के कांग्रेस नेता पंकज पुनिया की अग्रिम जमानत अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी।

अदालत ने प्रथम दृष्टया अभियुक्त के अपराध को गंभीर करार दिया है।

सरकारी वकील एमके सिंह ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त की तथाकथित टिप्पणी न सिर्फ व्यक्ति विशेष बल्कि जनसामान्य की भावनाओं को आहत करने वाली है इसलिए अभियुक्त का अपराध संपूर्ण समाज के विरुद्ध है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को अग्रिम जमानत देना विधि सम्मत नहीं होगा।

इस मामले में हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुनिया ने मई में ट्विटर पर भारतीय जनता पार्टी, मुख्‍यमंत्री और भगवान पर टिप्‍पणी की थी, जिसको लेकर उनके खिलाफ सिलसिलेवार मुकदमे दर्ज हुए।

अदालत में अभियुक्त की ओर से कहा गया कि इस कथित टिप्पणी के कारण देश भर में उसके खिलाफ विभिन्न स्थानों पर छह प्राथमिकी दर्ज हुईं और अधिकांश में जमानत हो चुकी है।

यह भी कहा गया कि एक अपराध के लिए एक से अधिक प्राथिमकी दर्ज नहीं हो सकती, यह विधि विरुद्ध है, लिहाजा अग्रिम जमानत अर्जी मंज़ूर की जाए।

विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अभियुक्त की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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Web Title: UP: Haryana Congress leader's anticipatory bail application rejected

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