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यूपी चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया, कहा- राजनीति को अदालत में ना लाएं

By विशाल कुमार | Updated: February 8, 2022 13:10 IST

जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की एक पीठ ने रामपुर सीट से सपा प्रत्याशी आजम खान को संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटाने और जमानत याचिकाओं के शीघ्र निपटान के लिए अनुरोध करने की इजाज़त दी।

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ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता खान को संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा।कोर्ट ने कहा कि आप 32 याचिकाएं कैसे दायर कर सकते हैं? राजनीति को अदालत में ना लाएं।खान उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में रामपुर सीट से सपा प्रत्याशी हैं।

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने सामाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आज़म खान को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने से मंगलवार को इनकार कर दिया।

जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की एक पीठ ने खान को संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटाने और जमानत याचिकाओं के शीघ्र निपटान के लिए अनुरोध करने की इजाज़त दी।

पीठ ने कहा, ‘‘आप जमानत हासिल करने के लिए 32 याचिकाएं कैसे दायर कर सकते हैं? राजनीति को अदालत में ना लाएं।’’

खान की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके खिलाफ 87 प्राथमिकी दर्ज हैं, जिनमें से 84 मामलों में उन्हें जमानत मिल गई है।

बता दें कि, खान उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में रामपुर सीट से सपा प्रत्याशी हैं। आजम खान पिछले 23 महीने से सीतापुर जेल में बंद हैं।

खान 9 बार रामपुर से विधायक रह चुके हैं। वे सांसद और कई बार मंत्री भी रहे हैं। उनकी पत्नी तंजीमा फातिमा राज्यसभा सदस्य और विधायक रह चुकी हैं। जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला स्वार सीट से विधायक बने थे और इस बार भी सपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है।

उन्होंने खान की ओर से कहा, ‘‘ मैं बिना वजह जेल में बंद हूं। आप ही बताएं मैं कहां जाऊं। मैं अदालत में राजनीति नहीं ला रहा हूं।’’ सिब्बल ने कहा कि लगातार अनुरोध के बावजूद पिछले तीन-चार महीने में जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं की गई।

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