उन्नाव रेप कांडः भाजपा ने आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से बाहर निकाला

By सतीश कुमार सिंह | Updated: August 1, 2019 12:32 IST2019-08-01T12:31:05+5:302019-08-01T12:32:34+5:30

इससे पहले कुलदीप सिंह को बीजेपी ने निलंबित किया था, लेकिन रेप पीड़िता के साथ हुए सड़क हादसे के बाद विधायक सेंगर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है।

Unnao Rape Kand: BJP pulled Kuldeep Singh Sengar out of the party | उन्नाव रेप कांडः भाजपा ने आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से बाहर निकाला

कुलदीप सिंह सेंगर से भाजपा में लोग खफा थे।

Highlightsभाजपा ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। शीर्ष अदालत ने सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की यह याचिका खारिज कर दी

भाजपा ने उन्नाव मामले को लेकर कड़ा एक्शन लिया है। भाजपा ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 

उन्नाव बलात्कार मामले में आरोपी उत्तर प्रदेश के विधायक कुलदीप सेंगर को भाजपा ने बृहस्पतिवार को पार्टी से निष्कासित कर दिया।

आरोपी अभी जेल में बंद है। भाजपा सूत्रों ने बताया कि सेंगर को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बलात्कार पीड़िता के सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के कुछ दिन बाद यह कदम उठाया गया है। गौरतलब है कि रायबरेली में एक तेज रफ्तार ट्रक ने रविवार को बलात्कार पीड़िता की कार को टक्कर मार दी थी।

हादसे में पीड़िता के परिवार के दो सदस्यों की मौत हो गई। पीड़िता और उसका वकील गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका लखनऊ के एक अस्पताल में इलाज जारी है। परिवार ने इस घटना को एक सोची-समझी साजिश बताया है। इससे पहले कुलदीप सिंह को बीजेपी ने निलंबित किया था, लेकिन रेप पीड़िता के साथ हुए सड़क हादसे के बाद विधायक सेंगर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है।

इस बीच, उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि वह भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की संलिप्तता वाले बलात्कार मामले को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से बाहर स्थानांतरित करेगा। न्यायालय ने सीबीआई के किसी ‘‘जिम्मेदार’’ अधिकारी को दोपहर 12 बजे तक पेश होकर इस मामले में अब तक हुई जांच की जानकारी देने को भी कहा।

शीर्ष अदालत ने सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की यह याचिका खारिज कर दी कि मामले की सुनवाई शुक्रवार सुबह साढ़े 10 बजे तक के लिए स्थगित की जाए क्योंकि उन्नाव मामलों की जांच कर रहे अधिकारी दिल्ली से बाहर हैं।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने मेहता की दलील खारिज करते हुए कहा कि सीबीआई निदेशक टेलीफोन पर मामलों की जानकारी ले सकते हैं और पीठ को बृहस्पतिवार को इससे अवगत करा सकते हैं। पीठ ने मेहता को निर्देश दिया कि वह उसके समक्ष दोहपर 12 बजे तक एक ऐसे जिम्मेदार अधिकारी की मौजूदगी सुनिश्चित करे जो बलात्कार मामले और इसके बाद हुई दुर्घटना के मामले में अब तक हुई जांच की जानकारी मुहैया कराए।

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस भी इस पीठ के सदस्य हैं। पीठ ने कहा, ‘‘हम सभी मामलों को स्थानांतरित करने जा रहे हैं। हम इस संबंध में आदेश पारित करेंगे।’’ शीर्ष अदालत ने कहा कि दोनों मामले सीबीआई को हस्तांतरित कर दिए गए हैं, इसलिए वह किसी जिम्मेदार सीबीआई अधिकारी से जानकारी हासिल करने के पश्चात दिन में बाद में आदेश पारित करेगा।

गौरतलब है कि न्यायालय ने बलात्कार पीड़िता द्वारा सीजेआई को लिखे पत्र पर बुधवार को संज्ञान लिया था और अपने सेक्रेटरी जनरल से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी कि इस पत्र को 17 जुलाई से अब तक उनके संज्ञान में क्यों नहीं लाया गया। 

Web Title: Unnao Rape Kand: BJP pulled Kuldeep Singh Sengar out of the party

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