अनलॉक 4: मनोहर लाल खट्टर सरकार ने बाजारों को सोमवार, मंगलवार को बंद रखने का आदेश लिया वापस

By भाषा | Published: August 31, 2020 05:14 AM2020-08-31T05:14:49+5:302020-08-31T05:14:49+5:30

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया कि अनलॉक-4 में केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकारें स्थानीय स्तर पर (निषद्ध क्षेत्रों के बाहर) कोई लॉकडाउन नहीं लगाएंगी।

Unlock 4: Haryana government withdraws order to keep markets closed on Monday, Tuesday | अनलॉक 4: मनोहर लाल खट्टर सरकार ने बाजारों को सोमवार, मंगलवार को बंद रखने का आदेश लिया वापस

सांकेतिक तस्वीर (File Photo)

Highlightsहरियाणा सरकार ने सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद करने के लिए 28 अगस्त को जारी आदेश को वापस ले लिया है।देशभर में विभिन्न राज्य सरकारों ने छिटपुट और सप्ताहांत में लॉकडाउन लागू किये थे।इससे पहले 21 अगस्त को राज्य सरकार ने कहा था कि जरूरी सेवाओं से संबंधित कार्यालय और दुकानों को छोड़कर सभी कार्यालय एवं दुकानें सप्ताहांत में बंद रहेंगी।

चंडीगढ़: केंद्र सरकार द्वारा ‘अनलॉक-4’ दिशा-निर्देश जारी किये जाने के बाद हरियाणा सरकार ने शहरी इलाकों में बाजारों को सोमवार और मंगलवार को बंद रखने का अपना आदेश रविवार को वापस ले लिया। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को ‘अनलॉक-4’ दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार से विचार-विमर्श किए बिना राज्य, निषिद्ध क्षेत्रों से बाहर किसी तरह का स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं कर सकते।

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया, ‘‘अनलॉक-4 में केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकारें स्थानीय स्तर पर (निषद्ध क्षेत्रों के बाहर) कोई लॉकडाउन नहीं लगाएंगी। इसलिए हरियाणा सरकार ने सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद करने के लिए 28 अगस्त को जारी आदेश को वापस ले लिया है।

अत: अब कोई लॉकडाउन नहीं होगा।’’ देशभर में विभिन्न राज्य सरकारों ने छिटपुट और सप्ताहांत में लॉकडाउन लागू किये थे। इससे पहले 28 अगस्त को हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के प्रसार पर रोक के लिए आदेश दिया था कि शहरों में मॉल और बाजारों में दुकानें सप्तांत के बजाय सोमवार और मंगलवार को बंद रहेंगी।

हालांकि पहले बाजारों और मॉल को सप्ताहांत में बंद रखने का आदेश दिया गया था। यह आदेश हालांकि जरूरी सामान की बिक्री करने वाली और जरूरी सेवाएं प्रदान करने वाली दुकानों के लिए नहीं था। 28 अगस्त को संशोधित निर्देश सरकार के उस आदेश के एक सप्ताह बाद आया था जिसमें कहा गया था कि पूरे राज्य में कार्यालय और दुकानें सप्ताहांत में बंद रहेंगी।

इससे पहले 21 अगस्त को राज्य सरकार ने कहा था कि जरूरी सेवाओं से संबंधित कार्यालय और दुकानों को छोड़कर सभी कार्यालय एवं दुकानें सप्ताहांत में बंद रहेंगी। रविवार शाम की स्थिति के अनुसार हरियाणा में कोविड-19 के कुल 63,282 मामले थे और अब तक 682 मरीजों की मौत हुई हैं। इस बीच राज्य सरकार ने अनलॉक-4 दिशानिर्देश को लागू करने के लिए आदेश जारी किये।

राज्य सरकार के एक बयान के अनुसार ये आदेश 30 सितम्बर तक लागू रहेंगे। दिशानिर्देशों के अनुसार स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थानों को छोड़कर निषिद्ध क्षेंत्रों के बाहर सभी गतिविधियों को अनुमति होगी। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक छात्रों के लिए और नियमित कक्षा गतिविधि के लिए बंद रहेंगे। हालाँकि, ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

बयान में कहा गया है कि कक्षा नौ से 12वीं तक के छात्रों को शिक्षकों से मार्गदर्शन के लिए स्वैच्छिक आधार पर, केवल निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर स्थित स्कूल जाने की अनुमति दी जा सकती है। बयान में कहा गया है, ‘‘यह उनके माता-पिता / अभिभावकों की सहमति के अधीन होगा और 21 सितंबर से प्रभावी होगा, जिसके लिए केंद्र द्वारा एसओपी जारी किया जाएगा।’’

बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआईएस), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशन या भारत सरकार या राज्य सरकार के अन्य मंत्रालयों के साथ पंजीकृत लघु प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी। इसे 21 सितम्बर से अनुमति दी जाएगी जिसके लिए एसओपी केंद्र द्वारा जारी की जाएगी।

100 व्यक्तियों वाले सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों और अन्य कार्यक्रमों को 21 सितंबर से अनुमति होगी। हालांकि इस दौरान मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाये रखना, थर्मल स्क्रीनिंग और सेनेटाइटर आदि की उपलब्धता अनिवार्य होगी।

हालाँकि, 20 सितम्बर तक विवाह से संबंधित समारोहों में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी और अंतिम संस्कार या अंतिम संस्कार संबंधित कार्यक्रमों में व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। 20 सितम्बर के बाद 100 व्यक्तियों की सीमा लागू होगी।

बयान के अनुसार सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे। हालांकि 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी। निषिद्ध क्षेत्रों में 30 सितंबर तक लॉकडाउन लागू रहेगा।  

Web Title: Unlock 4: Haryana government withdraws order to keep markets closed on Monday, Tuesday

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