Sanjay Raut: संजय राउत दोषी?, मानहानि मामले में 15 दिन की सजा और 25000 रुपये जुर्माना, जानें क्या है केस

By सतीश कुमार सिंह | Updated: September 26, 2024 13:05 IST2024-09-26T12:23:09+5:302024-09-26T13:05:21+5:30

Sanjay Raut Defamation Case: मुंबई की अदालत ने मानहानि मामले में शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत को 15 दिन की सजा सुनाई।

Uddhav Thackeray Close Aide Sanjay Raut Gets 15 Days Jail in Defamation Case 25000 Fined Dr Medha Kirit Somaiya wife BJP leader Kirit Somaiya | Sanjay Raut: संजय राउत दोषी?, मानहानि मामले में 15 दिन की सजा और 25000 रुपये जुर्माना, जानें क्या है केस

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Highlights संजय राउत को 15 दिन की कैद का आदेश दिया और 25,0000 रुपये का जुर्माना लगाया 100 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार मामले में शामिल होने का आरोप लगाया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (आपराधिक मानहानि) के तहत मामला दर्ज करने की मांग की थी।

मुंबईः शिवसेना (यूबीटी) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) को बड़ा झटका लगा है। मुंबई की अदालत ने गुरुवार को भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया की शिकायत पर मानहानि मामले में शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को दोषी ठहराया। मेधा किरीट सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने एएनआई को बताया, "अदालत ने संजय राउत को 15 दिन की कैद का आदेश दिया और 25,0000 रुपये का जुर्माना लगाया।" मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मझगांव ने राउत को दोषी ठहराया है। मामला सोमैया द्वारा तब दायर किया गया था, जब राउत ने उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।

भाजपा नेता पर मीरा भयंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण से संबंधित 100 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार मामले में शामिल होने का आरोप लगाया था। अदालत ने आरोपी से मुआवजे के तौर पर 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मेधा ने राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (आपराधिक मानहानि) के तहत मामला दर्ज करने की मांग की थी।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवड़ी अदालत) ने राज्यसभा सदस्य राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए दंड) के तहत दोषी ठहराया और उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मेधा सोमैया ने वकील विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से दायर अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार तथा पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए।

उन्होंने कहा कि राउत ने उन पर मीरा भयंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव पर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। शिकायत में कहा गया था, ‘‘आरोपी द्वारा मीडिया को दिए गए बयान अपने आप में मानहानिकारक हैं। ये बयान आम जनता की नजर में मेरे चरित्र को खराब करने के लिए दिए गए हैं।’’

Web Title: Uddhav Thackeray Close Aide Sanjay Raut Gets 15 Days Jail in Defamation Case 25000 Fined Dr Medha Kirit Somaiya wife BJP leader Kirit Somaiya

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