दुपहिया वाहन विक्रेताओं को वाहन के साथ खरीददार को देना होगा निःशुल्क हेलमेट

By भाषा | Updated: August 5, 2021 19:44 IST2021-08-05T19:44:16+5:302021-08-05T19:44:16+5:30

Two wheeler sellers will have to give free helmet to the buyer along with the vehicle | दुपहिया वाहन विक्रेताओं को वाहन के साथ खरीददार को देना होगा निःशुल्क हेलमेट

दुपहिया वाहन विक्रेताओं को वाहन के साथ खरीददार को देना होगा निःशुल्क हेलमेट

जयपुर, पांच अगस्त राजस्थान में दुपहिया वाहन विक्रेताओं को अब प्रत्येक खरीददार को वाहन के साथ निःशुल्क हेलमेट देना होगा।

राज्य परिवहन विभाग ने बृहस्पतिवार को एक आदेश जारी कर सभी प्रादेशिक और जिला परिवहन अधिकारियों को वाहन विक्रेताओं, डीलर्स से इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।

सरकारी बयान के अनुसार, राज्य में अब दुपहिया वाहन खरीदने वालों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित मानक के अनुरुप बना हेलमेट निःशुल्क मिलेगा।

परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि वाहन निर्माताओं, डीलर्स द्वारा प्रावधानों की पालन नहीं करना सड़क सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत गंभीर दोष की श्रेणी में आता है। विक्रय के समय हेलमेट उपलब्ध नहीं कराने पर विक्रेताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि निःशुल्क हेलमेट उपलब्ध कराने के संबंध में 5 फरवरी 2020 को हुई बैठक में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने सहमति प्रदान की थी।

खाचरियावास ने बताया कि वाहन विक्रेता को वाहन के प्रथम विक्रय के समय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा नियम 129 के तहत नि:शुल्क हेलमेट उपलब्ध कराने हैं।

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Web Title: Two wheeler sellers will have to give free helmet to the buyer along with the vehicle

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