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उत्तर प्रदेश में 21 जून से रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू में दो घंटे और छूट मिलेगी

By भाषा | Updated: June 15, 2021 18:30 IST

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लखनऊ, 15 जून उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य के सभी 75 जिलों में रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू में 21 जून से दो घंटे और छूट देने का फैसला किया है। फैसले के मुताबिक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू आगामी सोमवार से नौ बजे से सुबह सात बजे तक प्रभावी रहेगा। अभी तक शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी है।

कोविड-19 प्रबंधन की मंगलवार को बैठक में मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने कोरोना कर्फ्यू में और दो घंटे छूट देने का निर्देश दिया। अपर मुख्‍य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने मंगलवार को एक बयान में कहा, ''कोविड संक्रमण के दृष्टिगत बेहतर होती स्थितियों के बीच आगामी सोमवार, 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में और छूट दी जाएगी।''

उन्होंने बताया कि ''रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात्रि नौ बजे से अगले दिन प्रातः सात बजे तक प्रभावी होगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन के साथ रेस्टोरेंट व मॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। इसी तरह, पार्क, स्ट्रीट फूड आदि के संचालन की अनुमति भी दी जाएगी। इन स्थलों पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी और नई व्यवस्था के संबंध में विस्तृत गाइडलाइन समय से जारी कर दी जाए।''

उल्लेखनीय है कि नौ जून से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट देते हुए सरकार ने सिर्फ शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रखने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री के निर्देश के मुताबिक अब 21 जून से रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू में दो घंटे की और छूट मिल जाएगी।

बयान के अनुसार मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने बैठक में निर्देश दिया कि प्रदेश में कोरोना वायारस महामारी की स्थिति और नियंत्रित होती जा रही है। वायरस अब कमजोर पड़ चुका है, लेकिन संक्रमण का खतरा अब भी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि कोविड -19 की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए सभी जरूरी प्रबंध किए जा रहे हैं।

बयान में बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए घर-घर मेडिकल किट वितरण का विशेष कार्यक्रम आज से प्रारंभ किया गया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जिलों में प्रभारी मंत्री गणों द्वारा निगरानी समितियों को दवाई-किट प्रदान कराया जाएगा। निगरानी समितियां जब दवाई-किट दें तो लाभार्थी का नाम-पता फोन नम्बर आदि विवरण भी दर्ज करेंगे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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