नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के मामले में दो चचेरे भाइयों को 20-20 साल कैद की सजा

By भाषा | Published: February 3, 2021 04:28 PM2021-02-03T16:28:42+5:302021-02-03T16:28:42+5:30

Two cousins sentenced to 20 years in prison for gang rape of minor | नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के मामले में दो चचेरे भाइयों को 20-20 साल कैद की सजा

नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के मामले में दो चचेरे भाइयों को 20-20 साल कैद की सजा

बांदा (उप्र), तीन फरवरी बांदा जिले की एक अदालत ने नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार करने के मामले में दो चचेरे भाइयों को 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई है और दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

पॉक्सो अदालत के विशेष लोक अभियोजक (एडीजीसी) रामसुफल सिंह ने बुधवार को बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा की अदालत ने सामूहिक बलात्कार के मामले में दो चचेरे भाइयों लवलेश और सुरेश को मंगलवार को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई और दोनों पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

एडीजीसी ने बताया कि जुर्माने की 75 फीसदी राशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश हुआ है।

सिंह ने बताया कि बिसंडा थाना क्षेत्र में 13 जनवरी 2017 की शाम करीब छह बजे लड़की का बलात्कार किया गया था और उस समय उसकी आयु 17 वर्ष थी।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने दोनों को 22 जनवरी को गिरफ्तार किया था।

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Web Title: Two cousins sentenced to 20 years in prison for gang rape of minor

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