ट्विटर बनाम उत्तर प्रदेश पुलिस : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कार्यवाही स्थगित की

By भाषा | Updated: June 29, 2021 18:54 IST2021-06-29T18:54:38+5:302021-06-29T18:54:38+5:30

Twitter Vs Uttar Pradesh Police: Karnataka High Court Adjourns Proceedings | ट्विटर बनाम उत्तर प्रदेश पुलिस : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कार्यवाही स्थगित की

ट्विटर बनाम उत्तर प्रदेश पुलिस : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कार्यवाही स्थगित की

बेंगलुरु, 29 जून कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी और गाजियाबाद पुलिस से संबंधित मामले में कार्यवाही पांच जुलाई तक स्थगित कर दी। गाजियाबाद पुलिस ने हाल में उत्तर प्रदेश के शहर में एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति पर हमले के मामले की जांच के संबंध में माहेश्वरी को तलब किया था।

उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से पेश हुए वकील प्रसन्न कुमार ने अदालत से मामले में स्थगन का अनुरोध किया था जिसके बाद न्यायमूर्ति जी नरेंद्र की एकल पीठ ने मामले में पांच जुलाई तक सुनवाई स्थगित कर दी। माहेश्वरी कर्नाटक में बेंगलुरु में रहते हैं।

मामले में गाजियाबाद पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजकर 24 जून को गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर पुलिस थाना में बयान दर्ज कराने को कहा था। इसके बाद माहेश्वरी ने राहत का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। अदालत ने इसके बाद गाजियाबाद पुलिस को माहेश्वरी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक दिया। न्यायमूर्ति नरेंद्र ने यह भी कहा कि पुलिस अगर माहेश्वरी से पूछताछ करना चाहती है तो वह डिजिटल माध्यम से ऐसा कर सकती है।

सोशल मीडिया पर 14 जून को सामने आये एक वीडियो में बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति अब्दुल शमद सैफी ने आरोप लगाया था कि उन्हें कुछ लड़कों ने पीटा और ‘‘जय श्रीराम’’ का नारा लगाने को कहा। गाजियाबाद पुलिस ने 15 जून को ट्विटर इंक, ट्विटर कम्युनिकेशंस इंडिया, समाचार वेबसाइट द वायर, पत्रकार मोहम्मद जुबैर और राणा अय्यूब, कांग्रेस के सलमान निजामी, मस्कूर उस्मानी, डॉ समा मोहम्मद और लेखक सबा नकवी के खिलाफ यह वीडियो क्लिप साझा करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने घटना में सांप्रदायिक पहलु से इनकार किया और दावा किया कि यह वीडियो सांप्रदायिक अशांति पैदा करने के इरादे से साझा किया गया।

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Web Title: Twitter Vs Uttar Pradesh Police: Karnataka High Court Adjourns Proceedings

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