कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा का ट्विटर अकाउंट नहीं होगा ब्लॉक, HC ने निचली अदालत के फैसले पर लगाई रोक
By रुस्तम राणा | Published: November 8, 2022 07:59 PM2022-11-08T19:59:49+5:302022-11-08T20:18:54+5:30
कर्नाटक कांग्रेस ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी। इस याचिका में पार्टी ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की थी।
बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को पोस्ट हटाने की शर्तों के साथ कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि कांग्रेस को प्रतिवादी के कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले पोस्ट के स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराने होंगे। कर्नाटक कांग्रेस ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी।
इस याचिका में पार्टी ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की थी जिसमें कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर खातों को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का आदेश दिया गया था। कांग्रेस पर फिल्म केजीएफ चैप्टर -2 के साउंड रिकॉर्ड का अवैध रूप से उपयोग करके एमआरटी म्यूजिक के स्वामित्व वाले वैधानिक कॉपीराइट का उल्लंघन करने का आरोप है।
#UPDATE | Karnataka HC stays the lower court order of blocking Twitter accounts of Congress & Bharat Jodo Yatra with conditions to remove posts. Congress has to provide screenshots of the posts that infringe respondent's copyright. https://t.co/Gy0tqhhysY
— ANI (@ANI) November 8, 2022
बेंगलुरु की एक निचली अदालत ने दिया था निर्देश
आपको बता दें कि बेंगलुरु की एक निचली अदालत ने ट्विटर को कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा के खातों को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। एमआरटी म्यूजिक ने शिकायत दर्ज कराई थी और यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
कांग्रेस के इन नेताओ के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई है। कांग्रेस नेताओं ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यात्रा के दो वीडियो पोस्ट किए थे, जिसमें केजीएफ -2 फिल्म के लोकप्रिय गीतों का उपयोग बिना अनुमति के किया गया था।