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बंगाल पंचायत चुनाव से पहले टीएमसी को लगा झटका, जेल में बंद पार्टी के नेता अनुब्रत मंडल के करीबी सहयोगी बिप्लब ओझा भाजपा में हुए शामिल

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 28, 2022 07:45 IST

ऐसे में इस पूरे मामले में बोलते हुए तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि बिप्लब ओझा के इस कदम का अगले साल होने वाले पंचायत चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

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ठळक मुद्देटीएमसी नेता व पार्टी के बीरभूम जिला उपाध्यक्ष बिप्लब ओझा भाजपा में शामिल हुए है। बताया जा रहा है कि ये जेल में बंद नेता अनुब्रत मंडल के करीबी सहयोगी थे। ऐसे में ओझा के भाजपा में जाने से टीएमसी पर बंगाल पंचायत चुनाव में असर पड़ सकता है।

कोलकाता: जेल में बंद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अनुब्रत मंडल के एक करीबी सहयोगी बिप्लब ओझा मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए है। टीएमसी के बीरभूम जिले के उपाध्यक्ष ओझा ने पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी में ‘अवसर की कमी’ और ‘कार्य के लिए कठिन माहौल’ की बात कहते हुए भाजपा का रुख किया है। 

टीएमसी ने दी है यह प्रतिक्रिया

आपको बता दें कि ओझा राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में एक बैठक में भाजपा में शामिल हुए है। इस पर बोलते हुए तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि ओझा के कदम का अगले साल होने वाले पंचायत चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 

इस पर शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा

टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ‘‘एक बड़ा नेता, जो मछली विक्रेता हुआ करता था, तिहाड़ जेल जाने के लिए तैयार है। उनका सहयोगी पहले से ही वहां है।’’ गौरतलब है कि पशु तस्करी के मामले में मंडल के पूर्व अंगरक्षक सहगल हुसैन को गिरफ्तार किया गया था और वह अभी तिहाड़ जेल में बंद है। 

हत्या की कोशिश मामले में अनुब्रत मंडल को मिली जमानत

इससे पहले पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला स्थित अदालत ने तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल को हत्या की कोशिश मामले में मंगलवार को जमानत दे दी है। आपको बता दें कि अनुब्रत मंडल को इस साल अगस्त में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मवेशियों की तस्करी मामले में गिरफ्तार किया था। 

तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता की शिकायत पर अनुब्रत मंडल के खिलाफ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा- 323 (स्वेच्छा से नुकसान पहुंचाना), धारा-325 (गंभीर चोट पहुंचाना) और धारा-307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया था। 

कार्यकर्ता पर अनुब्रत मंडल ने कथित तौर पर हमला किया था। दुबराजपुर स्थित सब डिवीजन अदालत के समक्ष अनुब्रत मंडल को पुलिस ने सात दिन की पुलिस हिरासत अवधि पूरी होने के बाद पेश किया, जहां अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।

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