PIL में दावा- केंद्रीय विद्यालय फैला रहे हैं हिंदू धर्म, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को भेजा नोटिस
By भारती द्विवेदी | Updated: January 10, 2018 12:47 IST2018-01-10T12:25:30+5:302018-01-10T12:47:08+5:30
सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार से इस मसले पर उसका पक्ष मांगा है।

PIL में दावा- केंद्रीय विद्यालय फैला रहे हैं हिंदू धर्म, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को भेजा नोटिस
सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय विद्यालय को लेकर एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायरा किया गया है। पीआईएल कहा गया है कि केवी में प्रार्थना के नाम पर हिंदुत्व का एजेंडा फैलाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार से इस पर उसकी राय मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी भी सरकारी संस्थान में इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए।
Supreme Court issued notice to the Central government after hearing a PIL which alleged that school prayers in Kendriya Vidyalayas propagate Hinduism and they should not be allowed as they are run by Government.
— ANI (@ANI) January 10, 2018
पिछले कुछ सालों से मदरसा और सरस्वती शिशु मंदिर जैसे स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर इस्लाम और हिंदुत्व फैलाने का आरोप लगता रहा है। अब इस आरोप के लिस्ट में केंद्रीय विद्यालय का नाम भी शामिल हो गया है। देखना है कि सरकार इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब देती है।