बुजुर्ग की हत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा

By भाषा | Updated: February 7, 2021 11:05 IST2021-02-07T11:05:39+5:302021-02-07T11:05:39+5:30

Three people sentenced to life imprisonment in the case of murder of an elderly person | बुजुर्ग की हत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा

बुजुर्ग की हत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा

महोबा (उप्र), सात फरवरी महोबा जिले की एक अदालत ने एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या के मामले में तीन लोगों को शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और उन पर 55-55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

फौजदारी मामलों के सहायक शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने रविवार को बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने चंद्रभान (75) की कुल्हाड़ी एवं डंडों से हमलाकर हत्या करने के दोषियों प्रभुदयाल और उसके दो बेटों पुष्पेंद्र एवं लाखन को शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और तीनों पर 55-55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

राजपूत ने बताया कि चंद्रभान (75) का बेटा कढोरीलाल 28 फरवरी, 2018 को अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था, तभी पुरानी रंजिश के चलते प्रभुदयाल और उसके दो बेटे कुल्हाड़ी एवं लाठियां लेकर वहां पहुंचे और कढोरीलाल के साथ मारपीट करने लगे।

उन्होंने बताया कि शोर सुनकर चंद्रभान अपने बेटे कढोरीलाल को बचाने गया, तो तीनों ने कुल्हाड़ी एवं डंडों से चंद्रभान पर वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी थी।

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Web Title: Three people sentenced to life imprisonment in the case of murder of an elderly person

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