चरस तस्करी के मामले में महिला समेत तीन दोषी ठहराए गए

By भाषा | Updated: April 6, 2021 21:07 IST2021-04-06T21:07:46+5:302021-04-06T21:07:46+5:30

Three including woman convicted in the case of hashish trafficking | चरस तस्करी के मामले में महिला समेत तीन दोषी ठहराए गए

चरस तस्करी के मामले में महिला समेत तीन दोषी ठहराए गए

जींद, छह अप्रैल हरियाणा में जींद की एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने चरस की तस्करी के जुर्म में महिला कांग्रेस की पूर्व जिला प्रमुख समेत तीन लोगों को मंगलवार को दोषी ठहराया।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने सुरेंद्र उर्फ मंगल, राजेंद्र उर्फ जिंद्र को मादक पदार्थ की तस्करी के जुर्म में 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई तथा उन पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया जबकि महिला कांग्रेस की पूर्व जिला प्रमुख रितू लाठर को 15 वर्ष के कारावास तथा डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, सफीदों थाना पुलिस 16 दिसम्बर 2017 को गांव टोडीखेड़ी मोड के निकट आने जाने वाले वाहनों की जांच कर रही थी। उसी दौरान पुलिस कर्मियों ने संदेह के आधार पर पानीपत की तरफ से आ रही एक कार को रूकवा कर तलाशी ली तो उसमें से चरस बरामद हुई, जिसका वजन 4.490 किलोग्राम पाया गया।

उन्होंने बताया कि कार में लाठर, सुरेंद्र उर्फ मंगल, राजेंद्र उर्फ जिंद्र सवार थे। लाठर पूर्व में महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष रह चुकी है। जिस गाड़ी में चरस को तस्करी कर लाया जा रहा था वह गाड़ी रितू लाठर की थी।

इसके बाद लाठर समेत तीनों के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

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Web Title: Three including woman convicted in the case of hashish trafficking

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