बलात्कार के जुर्म में पूर्व विधायक के भाई समेत तीन को बीस वर्ष की कैद, महिला अभियुक्त को दस वर्ष कैद
By भाषा | Updated: December 22, 2021 22:17 IST2021-12-22T22:17:52+5:302021-12-22T22:17:52+5:30

बलात्कार के जुर्म में पूर्व विधायक के भाई समेत तीन को बीस वर्ष की कैद, महिला अभियुक्त को दस वर्ष कैद
मेदिनीनगर, 22 दिसम्बर मेदिनीनगर की एक विशेष अदालत ने बुधवार को बलात्कार के जुर्म में तीन व्यक्तियों को बीस-बीस वर्ष की कठोर कारावास तथा उसमें सहभागी एक महिला को दस वर्ष की सजा सुनायी।
यह सजा पलामू जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पी एन पाण्डेय की अदालत ने सुनाई। फैसले का विवरण देते हुए वरिष्ठ महिला अधिवक्ता सुधा पाण्डेय ने बताया कि न्यायालय ने तीनों दोषियों को कारावास के अतिरिक्त उनपर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर सभी दोषियों को छह-छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
पाण्डेय के अनुसार इसी तरह अदालत ने महिला दोषी पर भी दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है और राशि नहीं देने पर उसकी भी सजा छह माह बढ़ा दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि यह मामला मनातू थानान्तर्गत रहैया गांव का है, जहां की तब्बसुम खातुन ने 16 दिसम्बर 2016 को आरोप लगाया कि उसके पति अफजल अंसारी, नौशाद अनवर और बबलू सिंह उर्फ विक्रम राजा ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और इस कृत्य का विडियो बनाया । इसमें बबलू सिंह पांकी के पूर्व कांग्रेस विधायक देवेन्द्र प्रसाद सिंह उर्फ बिट्टू सिंह का सौतेला भाई है ।
इस मामले में बलात्कारियों को सहयोग करने वाली गुंजा बीवी को अदालत ने उन दोषियों का साथ देने के अपराध में दस साल की कैद की सजा सुनायी और उसपर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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