ट्रैफिक सिग्नल पर विवाद में दिल्ली नागरिक रक्षा के तीन कर्मी घायल

By भाषा | Updated: April 6, 2021 12:59 IST2021-04-06T12:59:11+5:302021-04-06T12:59:11+5:30

Three Delhi Civil Defense personnel injured in traffic signal dispute | ट्रैफिक सिग्नल पर विवाद में दिल्ली नागरिक रक्षा के तीन कर्मी घायल

ट्रैफिक सिग्नल पर विवाद में दिल्ली नागरिक रक्षा के तीन कर्मी घायल

नयी दिल्ली, छह अप्रैल दिल्ली में मास्क नहीं पहनने के सिलसिले में दिल्ली नागरिक रक्षा के कर्मियों के एक ट्रैफिक सिग्नल पर मोटरवाहन चालक को अचानक रोकने से एक अन्य व्यक्ति की कार में दूसरे वाहन ने टक्कर मार दी। इसके बाद हुए विवाद में दिल्ली नागरिक रक्षा के तीन कर्मी घायल हो गये। पुलिस ने मंगलवार को इस बारे में बताया।

पुलिस ने बताया कि कोविड-19 के नियमों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाते समय मास्क नहीं पहनने के लिए 2,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इन कर्मियों के पास जुर्माना वसूलने का अधिकार नहीं है बल्कि उन्हें पुलिस के साथ सहयोग करते हुए नियमों का पालन कराना है।

पुलिस ने बताया कि सोमवार दोपहर दक्षिण दिल्ली के हौज खास में जितेश डागर इस विवाद में कूद पड़े और घायल हो गये।

पुलिस ने बताया कि आईआईटी गेट के पास सिग्नल पर हुई घटना में तीन वाहन शामिल थे।

उन्होंने बताया कि हरी बत्ती के जलते ही दिल्ली नागरिक रक्षा के कर्मियों ने एक कार के ड्राइवर को मास्क नहीं पहनने की वजह से जुर्माना लगाने के लिए रोका।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि नतीजतन ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया जिससे जितेश डागर की कार उसके वाहन से टकरा गयी। वाहन के अचानक रुकने के कारण डागर की कार को पीछे की भी एक कार ने टक्कर मार दी।

उन्होंने बताया, ‘‘डागर अपनी कार से उतरे और दिल्ली नागरिक रक्षा के कर्मियों से उलझ पड़े। इसके बाद कर्मियों ने कथित रूप से उन पर बेल्ट से वार किया।’’

पैदल यात्री घटनास्थल पर जमा हो गये और उन्होंने डागर के साथ मिलकर कथित रूप से नागरिक रक्षा कर्मियों पर हमला किया जिससे तीन कर्मी घायल हो गये। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने कहा कि घायल व्यक्तियों की चिकित्सकीय-कानूनी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है और घायलों का बयान दर्ज किया जा रहा है।

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि घटना के संबंध में दो प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

ठाकुर ने बताया कि एक प्राथमिकी दिल्ली नागरिक रक्षा कर्मियों की ओर से दर्ज की गयी है और दूसरी शिकायत डागर ने दर्ज करायी है। उन्होंने बताया, ‘‘मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जायेगी और जांच जारी है।’’

दिल्ली उच्च न्यायालय ने वाहन चलाते समय मास्क नहीं पहनने के लिए चालान काटे जाने को चुनौती देने से संबंधित कई याचिकाओं पर फरवरी में सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने केंद्र, दिल्ली सरकार और याचिकाकर्ताओं की दलीलों को सुना।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से पेश वकील फरमान अली मागरे ने उस वक्त अदालत को बताया था कि मंत्रालय ने अकेले कार चला रहे व्यक्ति के मास्क पहनने को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और इस पर दिल्ली सरकार को फैसला करना है।

दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया था कि पिछले साल अप्रैल में जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार आधिकारिक या निजी वाहन चलाते समय मास्क पहनना अनिवार्य है जो अब भी लागू है।

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Web Title: Three Delhi Civil Defense personnel injured in traffic signal dispute

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