अनावश्यक है जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन : माकपा

By भाषा | Updated: October 28, 2021 21:34 IST2021-10-28T21:34:17+5:302021-10-28T21:34:17+5:30

The proposed amendment in the Birth and Death Registration Act is unnecessary: CPI(M) | अनावश्यक है जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन : माकपा

अनावश्यक है जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन : माकपा

नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने बृहस्पतिवार को कहा कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम-1969 में संशोधन का प्रस्ताव गैरजरूरी है।

खबरों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने इस कानून में संशोधन का प्रस्ताव दिया है ताकि जन्म और मृत्यु का डेटाबेस राष्ट्रीय स्तर पर रखा जा सके।

माकपा ने एक बयान में कहा कि प्रस्तावित संशोधन गैरजरूरी है और जन्म एवं मृत्यु के डेटाबेस की व्यवस्था का केंद्रीकरण करने वाला है।

उसने यह आरोप भी लगाया कि यह प्रस्तावित संशोधन राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) को अपडेट करने का आधार बनेगा और फिर राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की भूमिका तैयार होगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: The proposed amendment in the Birth and Death Registration Act is unnecessary: CPI(M)

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे