शीर्ष अदालत ने स्थानीय निकाय चुनावों में निर्विरोध जीती गईं सीटों पर बंगाल चुनाव आयोग से किए सवाल
By भाषा | Published: August 14, 2018 12:41 AM2018-08-14T00:41:26+5:302018-08-14T00:41:26+5:30
नई दिल्ली, 14 अगस्त: उच्चतम न्यायालय ने आज पश्चिम बंगाल राज्य निर्वा...
नई दिल्ली, 14 अगस्त: उच्चतम न्यायालय ने आज पश्चिम बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा कि क्या उसने इस तथ्य की जांच की कि राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों में बड़ी संख्या में सीटें निर्विरोध जीती गईं।
इस साल मई में प्रदेश में हुए हिंसा प्रभावित स्थानीय चुनाव में ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति के कुल 58692 पदों में से 20159 पद निर्विरोध जीते गये। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीइ ने राज्य चुनाव आयोग से कहा कि बड़ी संख्या में निर्विरोध निर्वाचन का मुद्दा उसे परेशान कर रहा है।
पीठ ने आयोग से पूछा कि क्या उसने इस तथ्य की जांच की कि स्थानीय निकाय चुनावों में बड़ी संख्या में सीटें निर्विरोध जीती गईं। पीठ ने कहा, ‘‘स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुराना आपका (चुनाव आयोग) संवैधानिक कर्तव्य है।’’
चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र शरण ने कहा कि राज्य में करीब 50 हजार पंचायत सीटों की 33 प्रतिशत सीटें निर्विरोध जीती जाना ‘‘चिंताजनक स्थिति’’ नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश का हवाला दिया जहां करीब 57 प्रतिशत पंचायत सीटें निर्विरोध जीती गई थीं और हरियाणा, सिक्किम और आंध्र प्रदेश में यह आंकड़ा क्रमश: 51, 67 और 27.6 प्रतिशत रहा था। इस मामले में सुनवाई कल भी जारी रहेगी।
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