सरकार का फैसला, हाईकोर्ट में नियुक्ति के लिये 69 नाम शीर्ष अदालत कॉलेजियम को भेजे
By भाषा | Published: July 13, 2018 12:27 AM2018-07-13T00:27:13+5:302018-07-13T00:27:13+5:30
ऐसा समझा जाता है कि विधि मंत्रालय ने उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के तौर पर नियुक्ति के लिये उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम को 69 उम्मीदवारों के नाम भेजे हैं।
नई दिल्ली , 13 जुलाई: ऐसा समझा जाता है कि विधि मंत्रालय ने उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के तौर पर नियुक्ति के लिये उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम को 69 उम्मीदवारों के नाम भेजे हैं।
तय प्रक्रिया के अनुसार उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम शॉर्टलिस्ट किये गए उम्मीदवारों के नाम विधि मंत्रालय को भेजते हैं। इसके बाद विधि मंत्रालय अंतिम फैसले के लिये इन्हें उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के पास भेजता है।
विधि मंत्रालय नामों को शीर्ष अदालत के कॉलेजियम को भेजने से पहले उम्मीदवारों के बारे में आईबी की रिपोर्ट भी भेजता है। 23 उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम ने 69 नामों की सिफारिश की है।
उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के पास अनुशंसा पहुंचने के बाद वह अंतिम फैसला करेगा। पुरानी नजीरों के अनुसार उच्च न्यायालय जिन नामों की सिफारिश करते हैं उनमें से तकरीबन 40 फीसदी खारिज कर दिये जाते हैं। इस वर्ष 24 उच्च न्यायालयों में 34 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है।
वही, हाल ही में कोलेजियम ने एक प्रस्ताव पारित करके कहा कि केन्द्र को अन्य नाम भेजे जाने के मसले पर आगे विचार की आवश्यकता है और इसलिए उसकी बैठक 16 मई के लिये स्थगित कर दी गयी। प्रस्ताव में कहा गया, 'प्रधान न्यायाधीश और कोलेजियम के अन्य सदस्यों में सिद्धांत रूप में यह सहमति बनी है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (मूल उच्च न्यायालय केरल) केएम जोसेफ को शीर्ष अदालत का न्यायाधीश नियुक्त करने की दुबारा सिफारिश की जाना चाहिए।'
प्रस्ताव में आगे कहा गया, ‘हालांकि, यह दोहराते समय शीर्ष अदालत में पदोन्नति के लिये उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के नामों की भी साथ में सिफारिश की जानी चाहिए , जिसके लिये विस्तृत विचार की आवश्यकता है।' इसमें कहा गया, 'इस तथ्य के मद्देनजर, बैठक बुधवार, 16 मई , 2018 के लिये स्थगित की जाती है।'
प्रस्ताव में आगे कहा गया कि कोलेजियम की बैठक में विचारणीय मुद्दों में न्यायमूर्ति जोसेफ के नाम की सिफारिश करने संबंधी 10 जनवरी के प्रस्ताव को फिर दोहराने और शीर्ष अदालत में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिये उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के नामों पर विचार करना शामिल था। कोलेजियम की आज हुई बैठक की कार्यसूची दो मई वाली ही थी जिसमें न्यायमूर्ति जोसेफ के अलावा कलकत्ता, राजस्थान और तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को पदोन्नित देकर शीर्ष अदालत का न्यायाधीश नियुक्त करने पर विचार करना था।