बस चलाते समय मोबाइल पर बात कर रहा था ड्राइवर, संचालक पर 10,000 का जुर्माना, चालक को हटाया
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 31, 2019 13:32 IST2019-08-31T13:32:55+5:302019-08-31T13:32:55+5:30
दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों की जान को खतरा भी हो सकता था।" उन्होंने बताया कि इस घटना को लेकर नगरीय प्रशासन और विकास आयुक्त द्वारा स्थानीय अफसरों को निर्देश दिये जाने के बाद "सूत्र सेवा" से जुड़े निजी क्षेत्र के बस संचालक पर नियम-कायदों के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

खण्डवा रोड के आईटी पार्क चौराहे पर प्रदेश सरकार के लोक परिवहन उपक्रम "सूत्र सेवा" की बस का चालक वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात कर रहा था।
बेहद व्यस्त मार्ग पर यात्री बस चलाते वक्त ड्राइवर के मोबाइल फोन पर बात करने को लेकर मध्यप्रदेश सरकार के एक लोक परिवहन उपक्रम ने इस वाहन के संचालक पर शुक्रवार को 10,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया।
जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश के नगरीय प्रशासन और विकास आयुक्त पी. नरहरि द्वारा इस मामले का खुद संज्ञान लिये जाने के बाद यह कार्रवाई की गयी। उन्होंने बताया कि इंदौर प्रवास के दौरान नरहरि एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के तक्षशिला परिसर जा रहे थे।
इस दौरान उन्होंने देखा कि खण्डवा रोड के आईटी पार्क चौराहे पर प्रदेश सरकार के लोक परिवहन उपक्रम "सूत्र सेवा" की बस का चालक वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। अधिकारी ने बताया, "चालक की इस लापरवाहीपूर्ण हरकत से बेहद व्यस्त रोड पर यातायात जाम हो रहा था।
इसके साथ ही, दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों की जान को खतरा भी हो सकता था।" उन्होंने बताया कि इस घटना को लेकर नगरीय प्रशासन और विकास आयुक्त द्वारा स्थानीय अफसरों को निर्देश दिये जाने के बाद "सूत्र सेवा" से जुड़े निजी क्षेत्र के बस संचालक पर नियम-कायदों के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इसके साथ ही, संबंधित चालक को लोक परिवहन सेवा की ड्यूटी से हटा दिया गया।