अदालत ने द्रमुक सांसद आर एस भारती के खिलाफ मानहानि कार्यवाही पर रोक लगायी
By भाषा | Updated: April 23, 2021 20:08 IST2021-04-23T20:08:55+5:302021-04-23T20:08:55+5:30

अदालत ने द्रमुक सांसद आर एस भारती के खिलाफ मानहानि कार्यवाही पर रोक लगायी
चेन्नई, 23 अप्रैल मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को द्रमुक के संगठन सचिव और राज्यसभा सांसद आर एस भारती के खिलाफ एक निचली अदालत में चल रही मानहानि कार्यवाही पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
भारती के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने नवंबर 2015 में एक सार्वजनिक सभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री जे जयललिता के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक बयान दिया था। जयललिता का दिसंबर 2016 में निधन हो गया था।
न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार ने भारती की एक याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए रोक लगायी। तत्कालीन नगर लोक अभियोजक द्वारा दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया था कि द्रमुक नेता जयललिता की छवि खराब करने के इरादे से अपमानजनक बयान दिया।
मामले में अगली सुनवाई 15 जून को होगी।
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