अदालत ने आवास पर प्रार्थना आयोजित करने के अनुरोध वाली याचिका खारिज की
By भाषा | Updated: April 29, 2021 20:20 IST2021-04-29T20:20:33+5:302021-04-29T20:20:33+5:30

अदालत ने आवास पर प्रार्थना आयोजित करने के अनुरोध वाली याचिका खारिज की
मदुरै, 29 अप्रैल मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने बृहस्पतिवार को वह याचिका खारिज कर दी जिसमें ईसाई धर्म के एक अनुयायी ने अपने आवासीय भवन में प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए मंजूरी देने का अनुरोध किया था। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि किसी भी धार्मिक अधिकार का दावा असीमित नहीं हो सकता।
न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने कन्याकुमारी जिले के अरुवाईकरई गांव के निवासी टी विल्सन की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि इस तरह के अधिकार का उपयोग दूसरों के अधिकारों को प्रभावित करता है और यह उचित प्रतिबंध के तहत होना चाहिए।
अदालत ने कहा कि मौलिक अधिकारों सहित नागरिकों को प्राप्त अधिकारों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। उसने कहा कि इस मामले में, याचिकाकर्ता ने उपासना के अधिकार का दावा किया है लेकिन कन्याकुमारी के जिलाधिकारी की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अधिकार पड़ोसियों के अधिकारों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है।
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