अदालत ने आवास पर प्रार्थना आयोजित करने के अनुरोध वाली याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: April 29, 2021 20:20 IST2021-04-29T20:20:33+5:302021-04-29T20:20:33+5:30

The court rejected the petition requesting to conduct the prayer at the residence | अदालत ने आवास पर प्रार्थना आयोजित करने के अनुरोध वाली याचिका खारिज की

अदालत ने आवास पर प्रार्थना आयोजित करने के अनुरोध वाली याचिका खारिज की

मदुरै, 29 अप्रैल मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने बृहस्पतिवार को वह याचिका खारिज कर दी जिसमें ईसाई धर्म के एक अनुयायी ने अपने आवासीय भवन में प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए मंजूरी देने का अनुरोध किया था। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि किसी भी धार्मिक अधिकार का दावा असीमित नहीं हो सकता।

न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने कन्याकुमारी जिले के अरुवाईकरई गांव के निवासी टी विल्सन की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि इस तरह के अधिकार का उपयोग दूसरों के अधिकारों को प्रभावित करता है और यह उचित प्रतिबंध के तहत होना चाहिए।

अदालत ने कहा कि मौलिक अधिकारों सहित नागरिकों को प्राप्त अधिकारों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। उसने कहा कि इस मामले में, याचिकाकर्ता ने उपासना के अधिकार का दावा किया है लेकिन कन्याकुमारी के जिलाधिकारी की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अधिकार पड़ोसियों के अधिकारों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: The court rejected the petition requesting to conduct the prayer at the residence

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे