अदालत ने किसान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर विशेषज्ञों की राय लेने के लिए परिवार को समय दिया
By भाषा | Updated: April 15, 2021 18:13 IST2021-04-15T18:13:25+5:302021-04-15T18:13:25+5:30

अदालत ने किसान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर विशेषज्ञों की राय लेने के लिए परिवार को समय दिया
नयी दिल्ली, 15 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान मारे गए 25 वर्षीय किसान के परिवार को पोस्टमार्टम और एक्स-रे रिपोर्टों के संबंध में विशेषज्ञों की राय लेने के लिए बृहस्पतिवार को समय दे दिया।
न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वह परिवार को उस स्थान के सीसीटीवी फुटेज को देखने की अनुमति दे, जहां वह घटना हुयी थी।
अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए मामले को 26 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया।
अदालत मृतक नवरीत सिंह के दादा - हरदीप सिंह - की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दावा किया गया था कि पीड़ित के सिर में गोलियां लगी थीं। मृतक का पोस्टमार्टम उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला अस्पताल में किया गया था।
हालांकि दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों ने अदालत में कहा था कि नवरीत सिंह को कोई गोली नहीं लगी थी।
सुनवाई के दौरान, हरदीप सिंह की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर और सौतिक बनर्जी ने कहा कि पुलिस द्वारा मुहैया करायी प्रदान गयी सामग्री का मूल्यांकन करने के लिए परिवार को समय चाहिए। इन सामग्री में मृतक की पोस्टमार्टम तथा एक्स-रे रिपोर्ट व वीडियो शामिल हैं।
अदालत ने इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव को नवरीत सिंह की एक्स-रे रिपोर्ट की जांच करने के लिए चिकित्सा और फोरेंसिक विशेषज्ञों के एक बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया था।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।