अदालत ने सरकार को कोविड मरीजों के उपचार के लिए एक समान शुल्क लागू करने का निर्देश दिया

By भाषा | Published: May 6, 2021 07:35 PM2021-05-06T19:35:21+5:302021-05-06T19:35:21+5:30

The court directed the government to impose a uniform fee for the treatment of Kovid patients. | अदालत ने सरकार को कोविड मरीजों के उपचार के लिए एक समान शुल्क लागू करने का निर्देश दिया

अदालत ने सरकार को कोविड मरीजों के उपचार के लिए एक समान शुल्क लागू करने का निर्देश दिया

कोच्चि, छह मई केरल उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य भर के निजी अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए एक समान शुल्क लागू करने के लिए कदम उठाए।

निजी अस्पतालों में उच्च उपचार शुल्क पर चिंता व्यक्त करते हुए उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने राज्य में इन अस्पतालों में कोविड-19 उपचार शुल्क को न्यायोचित बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। खंडपीठ में न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन और कौसर एडप्पागाथ शामिल हैं।

न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने अपनी टिप्पणी में कहा, "जब जनता अपने जीवनभर की पूरी बचत इलाज के लिए लगा रही है, तो निजी अस्पताल भी कुछ त्याग कर सकते हैं।"

अदालत ने उम्मीद जताई कि यह स्थिति केवल कुछ महीनों तक जारी रहेगी।

अदालत ने राज्य सरकार को सोमवार तक मामले पर फैसला लेने का निर्देश दिया।

अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया है कि निजी अस्पताल और जांच केंद्र समाज में फैली महामारी की स्थिति और लोगों के डर का फायदा उठाते हुए काफी अधिक शुल्क ले रहे हैं।

याचिकाकर्ता, जो एक वकील हैं, ने अदालत से निजी अस्पताल द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए वसूले जा रहे उच्च शुल्कों को नियमित करने के लिए कदम उठाने के निर्देश देने का अनुरोध किया है।

राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अदालत ने सरकार को कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों की अप्रयुक्त इमारतों का इस्तेमाल करने पर विचार करने का निर्देश दिया।

इसके अलावा अदालत ने राज्य सरकार को अस्पतालों की निगरानी के लिए क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट को नियुक्त करने पर विचार करने का निर्देश दिया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: The court directed the government to impose a uniform fee for the treatment of Kovid patients.

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे