दिल्ली दंगा मामले में अदालत ने इशरत जहां को नहीं दी अंतरिम जमानत

By भाषा | Published: November 27, 2020 10:20 PM2020-11-27T22:20:52+5:302020-11-27T22:20:52+5:30

The court did not grant interim bail to Ishrat Jahan in Delhi riot case | दिल्ली दंगा मामले में अदालत ने इशरत जहां को नहीं दी अंतरिम जमानत

दिल्ली दंगा मामले में अदालत ने इशरत जहां को नहीं दी अंतरिम जमानत

नयी दिल्ली, 27 नवंबर दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में इस साल फरवरी में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

जहां ने मंडोली जेल में कोविड-19 के फैलने और अन्य चिकित्सा संबंधी परेशानी का उल्लेख करते हुए जमानत के लिये याचिका दायर की थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए 26 नवंबर को कहा, “आरोपी पर लगे गैरकानून गति‍विधि (निरोधक) अधिनियम,1967 समेत अपराध की गंभीरता पर विचार करते हुए पूर्व में हुई जिरह और जेल रिपोर्ट के मद्देनजर मैं आरोपी इशरत जहां को अंतरिम जमानत देने के लिये उपयुक्त स्थिति नहीं पाता।”

जहां की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने अदालत को बताया था कि जेल में होने से उनकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ रहा है और जेल में कुछ कैदी कोविड-19 से पीड़ित पाए गए हैं।

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Web Title: The court did not grant interim bail to Ishrat Jahan in Delhi riot case

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