विश्वविद्यालय कर्मियों के खिलाफ एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा पीठ ने
By भाषा | Updated: October 12, 2021 20:35 IST2021-10-12T20:35:39+5:302021-10-12T20:35:39+5:30

विश्वविद्यालय कर्मियों के खिलाफ एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा पीठ ने
चेन्नई, 12 अक्टूबर मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने तमिलनाडु में अन्नामलाई विश्वविद्यालय के हजारों कर्मचारियों को वेतन कम करने के लिए जारी किये गये कारण बताओ नोटिसों को बरकरार रखने के एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की है।
न्यायमूर्ति पुष्पा सत्यनारायण और न्यायमूर्ति कृष्णन रामास्वामी की पीठ ने हाल में 400 से अधिक रिट याचिकाओं का निस्तारण करते हुए एकल न्यायाधीश के पांच मार्च, 2019 के आदेश को बरकरार रखा।
कुड्डलोर जिले के चिदंबरम में स्थित अन्नामलाई विश्वविद्यालय का नियंत्रण प्राप्त करने के प्रस्ताव और 8 फरवरी, 2017 के एक संकल्प के अनुरूप विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों को नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण देने को कहा गया कि उनका वेतनमान कम क्यों नहीं किया जाना चाहिए।
इन सभी अपीलों में अपीलकर्ता विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं जिन्होंने फरवरी 2017 में सिंडीकेट के प्रस्ताव को और उसके बाद 13 अगस्त, 2018 को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिसों को चुनौती दी थी। मार्च 2019 के समान आदेश द्वारा एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इससे शिकायत रखने वाले कर्मचारियों ने मौजूदा अपीलें कीं।
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