ड्रोन के नागरिक इस्तेमाल की मंजूरी, 250 ग्राम से भारी होने पर लाइसेंस जरूरी

By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Updated: August 27, 2018 22:17 IST2018-08-27T22:17:02+5:302018-08-27T22:17:02+5:30

नए नियमन के तहत ड्रोनों को हवाई अड्डों, अंतरराष्ट्रीय सीमा, तटरेखा, राज्य सचिवालय परिसर आदि के पास उड़ने की इजाजत नहीं होगी।

The approval of the citizen's use of the drone, if it is heavier than 250 grams, the license is necessary | ड्रोन के नागरिक इस्तेमाल की मंजूरी, 250 ग्राम से भारी होने पर लाइसेंस जरूरी

ड्रोन के नागरिक इस्तेमाल की मंजूरी, 250 ग्राम से भारी होने पर लाइसेंस जरूरी

नई दिल्ली, 27 अगस्त: केंद्र सरकार ने रविवार को कहा कि नए नियमन के तहत कृषि, स्वास्थ्य, आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में ड्रोन (मानवरहित विमान) का वाणिज्यिक इस्तेमाल आगामी एक दिसंबर से प्रभावी होगा, लेकिन खाद्य सामग्री सहित अन्य वस्तुओं (पेलोड) की आपूर्ति की अनुमति फिलहाल नहीं दी जाएगी। 

नियमन में कहा गया है कि सभी असैन्य ड्रोन परिचालन को सिर्फ दिन के समय के लिए सीमित रखा जाएगा और उड़ान सिर्फ उन्हीं जगहों तक सीमित रहेगी जहां दृश्यता अच्छी रहेगी। यह क्षेत्र सामान्यत: 450 मीटर का होता है। 

नैनो ड्रोनों और राष्ट्रीय तकनीकी शोध संगठन (एनटीआरओ) एवं केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के ड्रोनों के अलावा बाकी ड्रोनों का पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें विशेष पहचान संख्या जारी की जाएगी। 

नए नियमन के तहत ड्रोनों को हवाई अड्डों, अंतरराष्ट्रीय सीमा, तटरेखा, राज्य सचिवालय परिसर आदि के पास उड़ने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा, वे सामरिक ठिकानों, अहम सैन्य प्रतिष्ठानों और राजधानी में विजय चौक के आसपास भी नहीं मंडरा सकते। 

इन नियमनों को सार्वजनिक करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा, ‘‘हमारे प्रगतिशील नियमनों से भारत निर्मित ड्रोनों के उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा।’’ 

Web Title: The approval of the citizen's use of the drone, if it is heavier than 250 grams, the license is necessary

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